PM Kisan Yojna : इन किसानों को वापस जमा करानी होगी पीएम किसान की 11वीं किस्त

जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों के खाते में 11वीं किस्त आ चुकी है। इसी बीच सरकार ने एक और फरमान जारी किया है कि कुछ किसानों को ये किस्त वापस लौटानी होगी। जानिए डिटेल।
 

HR Breaking News : नई दिल्ली : PM Kisan Yojana: पीएम किसान निधी की 11वीं किस्त जारी होने के बाद सरकार की जानकारी में कई ऐसे मामले आए ज‍िन्‍होंने गलत तरीके से योजना का फायदा उठाया है. अब ऐसे लोगों से सरकार रिकवरी करने के मूड में है।
PM Kisan Yojana: देशभर के 10 करोड़ से ज्‍यादा किसानों को पीएम किसान सम्‍मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) की 11वीं किस्त दी जा चुकी है. 11वीं किस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान क‍िसानों के खाते में 31 मई को ट्रांसफर किया था। इस किस्त के जारी होने के बाद सरकार की जानकारी में कई ऐसे मामले आए ज‍िन्‍होंने गलत तरीके से योजना का फायदा उठाया है।


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क‍िसानों की आर्थ‍िक स्थिति बेहतर करना मकसद


पहले भी गलत तरीके से योजना का फायदा उठाने वाले लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं. सरकार ने इस योजना के लाभार्थ‍ियों के लिए सोशल ऑडिट भी शुरू किया था। सोशल ऑडिट का मकसद गलत तरीके से योजना का फायदा उठाने वालों को चिह्नित करना था।  इस योजना को मोदी सरकार ने किसानों की आर्थ‍िक स्‍थ‍िति को बेहतर करने के लिए शुरू किया था।


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किसे लौटाने होंगे किस्त के पैसे


आपको किस्त के पैसे वापस करने होंगे या नहीं यह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए पीएम क‍िसान की वेबसाइट पर जाकर फॉर्मर कॉर्नर (Farmer Corner) पर र‍िफंड ऑनलाइन का ऑप्‍शन द‍िखेगा. यहां क्‍ल‍िक करने पर खुलने वाले वेब पेज पर मांगी गई सभी जानकार‍ियां दर्ज कर दें. इसके बाद यहां आपको आधार नंबर, बैंक अकांउट का नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।


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पैसा वापस करना है या नहीं, इस मैसेज से होगा साफ


सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लें और कैप्‍चा कोड दर्ज कर 'गेट डाटा' पर क्‍ल‍िक करें. यहां क्‍ल‍िक करने के बाद यद‍ि आपको 'You are not eligble for any refund amount' का मैसेज द‍िखाई दे तो आपको पैसा वापस नहीं करना है. अगर यहां र‍िफंड अमाउंट (Refund Amount) का मैसेज शो करता है तो आपको पैसा वापस करना होगा. अगर आप पैसा वापस नहीं करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कभी भी नोट‍िस आ सकता है।


योजना का लाभ पाने के कौन हकदार नहीं?


न‍ियमानुसार ऐसे क‍िसी भी शख्‍स को पीएम क‍िसान के तहत फायदा नहीं म‍िलेगा जो आईटीआर फाइल करता हो या सरकारी कर्मचारी हो. इसके अलावा यद‍ि पत‍ि और पत्‍नी दोनों के नाम पर जमीन है तो पर‍िवार का कोई एक ही व्‍यक्‍त‍ि 6000 रुपये सालाना का लाभ ले सकता है।

31 जुलाई तक पूरा कर लें ई-केवाईसी प्रोसेस


सरकार की तरफ से पीएम क‍िसान योजना के तहत ई-केवाईसी कराने की अंत‍िम त‍िथ‍ि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है. पहले 31 मई तक ई-केवाईसी कराने के ल‍िए कहा गया था. लेक‍िन सभी लाभार्थ‍ियों की तरफ से ई-केवाईसी नहीं कराए जाने पर अंत‍िम त‍िथ‍ि एक बार फ‍िर बढ़ाई गई है.