ITR : नए इनकम टैक्स स्लैब में बचा सकते हैं टैक्स, CA ने बताए 11 प्वाइंटस
New Income Tax Slab - टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल नए इनकम टैक्स स्लैब में आप कैसे बचा सकते है टैक्स। ये जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बनें रहे है। दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में टैक्स बचाने के लिए CA के द्वारा बताए गए 11 प्वाइंटस बताने जा रहे है। आइए जानते है नीचे खबर में...
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 पेश किया है. इसमें उन्होंने इनकम टैक्स कर व्यवस्था में बदलाव किए हैं. बजट 2023 में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं. यह बदलाव मुख्य रूप से वेतनभोगी और मिडिल क्लास से संबंधित हैं. आइए समझतें हैं टैक्स रिजीम में हुए हर बदलाव को 11 बिंदुओं से.
1. ओल्ड टैक्स रिजीम-
फाइनेंस बिल 2023 के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
2. नई टैक्स रिजीम-
बजट 2023 की घोषणा के अनुसार नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी. हालांकि, टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम को भी चुन सकते हैं.
3. नई टैक्स रिजीम की उपयोगिता-
इससे पहले नई कर व्यवस्था 'इंडीविजुअल्स और सेवाओं' पर लागू थी. अब इसका लाभ इंडीविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई तक बढ़ा दिया गया है.
4. टैक्स स्लैब रेट्स-
नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. इससे पहले आयकर अधिनियम के तहत यह साल 2020 में टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस की गई थी.
बजट 2023 में प्रस्तावित टैक्स स्लैब-
नई टैक्स रिजीम रिवाइज नई टैक्स रिजीम
Amount (in Rs.) Tax Rate Amount (in Rs.) Tax Rate-
0-2.5L Nil 0-3L Nil
2.5L-5L 5% 3L-6L 5%
5L-7.5L 10% 6L-9L 10%
7.5L-10L 15% 9L-12L 15%
10L-12.5L 20% 12L-15L 20%
12.5L-15L 25% Above 15L 30%
Above 15L 30%
इससे पहले तक जिस व्यक्ति की सालाना आय 15,00,000 लाख रुपये थी उसे 1,87,500 रुपये टैक्स देना होता था. लेकिन, अब टैक्स अमाउंट घटकर 1,50,000 हो गया है. इसका मतलब है कि अब टैक्सपेयर्स को 37,500 रुपये का फायदा मिल सकेगा.
5. मैक्सिमम अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं देना होगा-
नई टैक्स रिजीम के अनुसार इससे पहले तक 5,00,000 रुपये तक की सालाना आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता था. लेकिन, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह लिमिट बढ़ाकर 7,50,000 रुपये कर दी है. इसमें नई टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है.
6. सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन-
सैलरीड इंप्लॉयी अपनी सैलरी इनकम से स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र हैं. नई टैक्स रिजीम के तहत यह रु. 50,000/- होगी, पहले यह शून्य थी.
7. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)-
10 करोड़ रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट हटा दी गई है. अब करदाता 10 करोड़ रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20 फीसदी के रेट से टैक्स देना होगा.
8. अग्निवीर कॉर्पस फंड-
अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त भुगतान पर छूट दी गई है. इसके अलावा सरकार ने 'अग्नीवीर कॉर्पस फंड' पर अग्निवीरों और केंद्र सरकार द्वारा किए गए योगदान की राशि पर टैक्स कटौती प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया है.
9. अनुमानित टैक्सेशन-
(a) अब व्यवसाय करने वाले और 3 करोड़ रुपये तक की रसीद, टर्नओवर वाले व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 44AD के तहत अनुमानित टैक्सेशन का विकल्प चुनने और नकद के मामले में 8 फीसदी की दर से इनकम घोषित करने के हकदार हैं. लेनदेन के मामले में या ग्रॉस टर्नओवर के नॉन कैश लेनदेन के मामले में 6 फीसदी के हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकते हैं. पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये थी.
(b) व्यवसाय करने वाले और 75 लाख रुपये तक की ग्रॉस रसीद या टर्नओवर वाले व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 44 ADA के तहत अनुमानित कराधान का विकल्प चुनने के हकदार हैं और ग्रॉस रसीद या टर्नओवर के 50 फीसदी की दर से आय की घोषणा कर उसके हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकते हैं. पहले यह सीमा 50 लाख रुपये थी.
उरोक्त दोनों मामलों में यह ध्यान रखना होगा कि ग्रॉस रसीद या नकद कारोबार वित्त वर्ष की कुल रसदी के 5 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए.
10. सेविंग स्कीम्स की घोषणाएं-
वित्त मंत्री ने निम्नलिखित बचत योजनाओं या मौजूदा योजनाओं में बदलाव का प्रस्ताव दिया है.
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाएगा.
- संयुक्त खाताधारकों के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की लिमिट दोगुनी होकर 9 लाख रुपये से 15 लाख रुपये हो गई है.
- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र: महिलाओं के लिए एकमुश्त नई बचत योजना 2 साल के लिए मार्च 2025 तक उपलब्ध कराई जाएगीय यह 7.5 फीसदी सालाना की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपये तक जमा करने की सुविधा प्रदान करेगी. इसमें आंशिक निकासी का विकल्प भी होगा.
11. अन्य प्रस्तावित बदलाव-
a) वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के तहत हाईएस्ट सरचार्ज रेट को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है.
b) पारिवारिक पेंशन के संबंध में अब नई टैक्स रिजीम के तहत रु. 15,000/- या पेंशन का 1/3, जो भी कम हो की कटौती उपलब्ध है.
c) नॉन गवर्नमेंट सैलरीड इम्पलॉयी की सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा को 3,00,000 रुपये से बढ़ाकर 25,00,000 रुपये कर दिया गया है.
d) नॉन पैन मामलों में ईपीएफ के टैक्सेबल हिस्से की निकासी पर टीडीएस दर को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है.
e) जीवन बीमा पॉलिसी से मिली इनकम पर सरकार ने टैक्स छूट को हटा दिया है, अगर वार्षिक प्रीमियम 5,00,000 रुपये से अधिक है तो.