NPS Rule Change : 1 अप्रैल से NPS से ऐसे निकलेंगे पैसे, आप भी जान लें ये नया तरीका
HR Breaking News, New Delhi : क्या आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) का फायदा ले रहें हैं... क्या आपने भी एनपीएस में पैसा लगा रखा है? अगर हां तो 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. PFRDA ने इस बारे में जानकारी दी है. पीएफआरडीए ने बताया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम से पैसा निकालने के नियमों में चेंज होने जा रहा है.
1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम
1 अप्रैल से नए नियम लागू हो जाएंगे. बता दें नए नियमों के तहत आपको कुछ डॉक्युमेंट्स देना जरूरी होगा. अगर कोई भी सब्सक्राइब इन डॉक्युमेंट्स को जमा नहीं करता है तो वह एनपीएस से अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा.
अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश
PFRDA की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, सब्सक्राइबर्स को केवाईसी अपडेट के लिए ये डॉक्युमेंट्स देना जरूरी होगा. PFRDA ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब्सक्राइबर्स के डॉक्युमेंट्स को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए और इसको सुनिश्चित किया जाए. अगर इन डॉक्युमेंट्स में किसी भी तरह की गलती देखने को मिलती है तो एनपीएस सब्सक्राइबर का पैसा रुक जाएगा.
सरकारी सर्कुलर के मुताबिक, एनपीएस सब्सक्राइबर को ये डॉक्युमेंट्स करने होंगे जमा-
>> एनपीएस एक्जिट/निकासी फॉर्म
>> आईडी और एड्रेस प्रूफ
>> बैंक अकाउंट प्रूफ
>> PRAN कार्ड की कॉपी
सिर्फ 3 बार कर सकते हैं आंशिक निकासी
NPS से मैच्योरिटी से पहले आप बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी, घर बनाने या खरीदने और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं. NPS में निवेश करने वाला पूरे टेन्योर के दौरान सिर्फ 3 बार की आंशिक रूप से पैसे निकाल सकता है.
कौन खोल सकता है अकाउंट
NPS में 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग निवेश कर सकते हैं. यह केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीम है. इसमें निवेशक इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसमें 75 फीसदी इक्विटी निवेश के ऑप्शन को भी सलेक्ट कर सकते हैं. वहीं, स्कीम की अवधि पूरी होने के बाद आप कुल जमा राशि का 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. वहीं, 40 फीसदी पैसे को आप एन्युटी करके रखा सकते हैं, जिससे कि 60 साल के बाद में आपको पेंशन मिलती रहे.