ITR Filling : क्या आप जानते है इन 10 इनकम पर नही लगता कोई टैक्स, रिटर्न भरने से पहले जरूर जान लें ये काम की बात

Income Tax rules : इनकम टैक्स के नियमों के बारे में हर किसी को जानकारी नही होती है। बहुत से लोग अपनी इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर दुविधा में रहते है। कुछ लोगों को तो यही पता नही होता है कि उनकी इनकम कर (income tax) के तहत आती भी है या नही। ऐसे में चलिए आज हम आपको बता देते है कि कौन-कौन से इनकम सोर्स है जिन पर कि टैक्स नही लगता है। 
 

HR Breaking News, Digital Desk- टैक्स भरना एक व्यक्ति की अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। इस बार भी अब तक सभी अपना आईटी आर फाइल कर चूके होंगे या अभी भी कुछ बाकी होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप भी अपना रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि किस आय पर इनकम टैक्स लगता है और किस पर (incomes exempted from taxes) नहीं। ऐसा जानकर आप न सिर्फ अपना रिटर्न सही तरीके से भर पाएंगे बल्कि टैक्स भी बचत लेंगे। आज हम आपको वो 10 इनकम बता रहे हैं, जिसपर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता है। आइए जानते हैं उनके बारे (non-taxable incomes) में। 

 

 


एनआरई खातों से मिलने वाली ब्याज आय


एनआरई खाते एनआरई जमा पर कर-मुक्त ब्याज (Tax-free interest on NRE deposits) जैसे लाभ प्रदान करते हैं। एनआरआई एनआरई खातों के माध्यम से अपने मूल निवास स्थान पर भी धन हस्तांतरित कर सकते हैं।

कृषि आय 


भारत में कृषि से होने वाली आय, इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट (Income from agriculture free from tax) है। यह छूट केवल फसल बेचने पर ही नहीं है, बल्कि इसमें कृषि भूमि या इमारतों से मिलने वाले किराए और कृषि भूमि खरीदने या बेचने से होने वाले लाभ भी शामिल हैं।


कर-मुक्त पेंशन


यूएनओ जैसे कुछ संगठनों से पेंशन, कर से मुक्त हैं। कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन भी कर-मुक्त (pension tax free) हैं।


भविष्य निधि पर नही कोई कर


भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों के लिए अनिवार्य बचत योजनाएं, भविष्य निधि, उम्र के साथ बढ़ती हैं और नौकरी से आपकी सेवानिवृत्ति पर कर-मुक्त हो जाती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि कर-मुक्त (provident fund tax free) रिटर्न प्रदान करती है, बशर्ते कर्मचारी ने 5 साल से अधिक समय तक सक्रिय रूप से योगदान दिया हो, भले ही उन्होंने इस अवधि के दौरान नियोक्ता बदल दिया हो।

ग्रेच्युटी 


निजी क्षेत्र में, सेवानिवृत्ति पर 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं (Employees receiving gratuity do not need to pay income tax) होती है। 


कैपिटल गेन है कर-मुक्त 


कुछ कैपिटल गेन भी कर-मुक्त (Capital gains tax-free) होते हैं। शहरी कृषि भूमि के बदले मुआवज़ा पाने वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है।


पार्टनरशिप फर्म से लाभ पर...


आयकर अधिनियम (income tax act) के तहत, पार्टनरशिप फर्म की आय पर इकाई स्तर पर कर लगाया जाता है। फर्म के लिए काम करने वाले पार्टनर आयकर का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें करों का भुगतान करने के बाद लाभ का हिस्सा मिलता है। 


छात्रवृत्ति


पढ़ाई के लिए सरकारी और निजी संस्थानों से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को इनकम टैक्स से छूट (Income tax exemption for scholarship recipients) दी जाती है।


स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर नही कोई टैक्स


सेवानिवृत्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि 5 लाख रुपये तक कर से मुक्त (Amount received on voluntary retirement tax free) है। रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार भी कर से मुक्त हैं। 


भत्ते या कोई मुआवजा पर नही लगता टैक्स


भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भत्ते कर से मुक्त (allowances exempt from tax) हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार द्वारा विदेश में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला विदेशी भत्ता कर-मुक्त है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक या सेवानिवृत्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) कंपनियों से प्राप्त मुआवजा भी कर से मुक्त है।