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traffic challan rules : बिना गलती कट गया ट्रैफिक चालान, इस तरीके से करवा सकते हैं माफ, नहीं देना होगा एक भी पैसा

lok adalat traffic challan : हर रोज बढ़ रहे रोड़ एक्सीडेंट पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपने नियमों को शख्त करती जा रही है। ऐसे में जब भी आप किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते है तो आपको चालान काट दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते है कि अगर बिना गलती के आपका चालान काट दिया जाता है तो आप कैसे माफ करवा सकते है? आइए खबर में आपकों बताते है उस तरीके के बारे मे आपको बिना गलती के कटे चालान को पैसे दिए बगैर माफ करवा सकते है।
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traffic challan rules : बिना गलती कट गया ट्रैफिक चालान, इस तरीके से करवा सकते हैं माफ, नहीं देना होगा एक भी पैसा

HR Breaking News : (traffic challan 2025) ड्राइविंग करते वक्त अगर टैफिक नियम को तोड़ा तो चालान कटना तो तय है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना किसी गलती ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया है तो टेंशन मत लीजिए, आज हम आपकाे एक ऐसा तरीका बताने जा रहे है जिससे आप बिना गलती के कटे चालान को माफ करवा सकते है।


लोक अदालत (Public Court) में गाड़ी के चालान को माफ करवाने का अच्छा मौका होता है। लगभग हर महीने पर इसका आयोजन किया जाता है जिसमें छोटे-मोटे मामलों का निपटारा तुरंत और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के किया जाता है। ज्यादातर मामलों में चालान की रकम (Ways to get challan waived) कम कर दी जाती है और मामले में अगर किसी तरह की गुंजाइश हो तो चालान पूरी तरह से माफ भी कर दिया जाता है।

 

 


लोक अदालत कब आयोजित होती है 


सामान्य रूप से Public Court यानि लोक अदालत का आयोजन हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाता है, लेकिन ये तारीखें अलग क्षेत्रों में अलग भी हो सकती हैं। आप अपने शहर या राज्य की न्यायिक वेबसाइट पर जाकर या अपने स्थानीय अदालत से संपर्क (local court) करके अगली लोक अदालत की तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


ऐसे में आपको अपने चालान से संबंधित सभी दस्तावेज़ों (documents related to challan) और पहचान पत्रों के साथ अदालत में उपस्थित होकर अपने मामले का निपटारा कर सकते हैं। लोक अदालत में मामले का निपटारा फटाफट होता है।


इस तरह करना होता है अप्लाई 


अगर आपके पास 1 से ज्यादा चालान हैं तो सबसे पहले आपको अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको लोक अदालत में पेश होना पड़ता है जिसमें आप चालान माफ़ करवा सकते हैं।