7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, नोटिफिकेशन हुआ जारी

HR Breaking News - (new pension rules)। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन व भत्तों सहित कई तरह के लाभ भी देती है। कर्मचारी के रिटायर होने पर पेंशन लाभ (pension rules for retired employees) सरकार की ओर से दिया जाता है। सेवारत कर्मचारी के लिए जिस तरह वेतन अहम होता है, उसी तरह पेंशन बुढ़ापे में रिटायर कर्मचारी के लिए बड़ा आर्थिक सहारा होती है। अब सरकार ने पेंशन के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे देशभर के लाखों पेंशनर्स (Retired employees pension) को डायरेक्ट फायदा मिल सकेगा।
इस उम्र से मिलनी शुरू होगी अनुकंपा पेंशन-
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने 80 साल की उम्र पार कर चुके पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन यानी अनुकंपा पेंशन(7th pay commission pension rules) देने की घोषणा की है। विभाग ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी की है कि 80 वर्ष की आयु तक तो रिटायर्ड कर्मचारी को बेसिक पेंशन ही मिलेगी। इसके बाद अतिरिक्त पेंशन (extra pension rules) यानी अनुकंपा पेंशन का लाभ जुड़ेगा। यह रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात होगी।
उम्र के साथ ऐसे बढ़ता जाएगा लाभ -
अनुकंपा पेंशन को अतिरिक्त पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह पहले से मिल रही पेंशन (basic pension rules) पर अतिरिक्त मिलेगी। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से पेंशन बढ़ती जाएगी। नियम के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र 80 साल से 85 साल के बीच होने पर बेसिक पेंशन (basic pension rules) पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (pension hike) का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यह हर पांच साल में 10 प्रतिशत बढ़ेगा। 100 साल की उम्र होने पर बेसिक पेंशन पर 100 प्रतिशत अनुकंपा पेंशन (compassionate allowance) का लाभ मिलेगा।
इस नियम के तहत मिलेगी सुविधा -
विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार CCS पेंशन रूल के तहत पेंशनर्स को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 2021 (CCS Pension Rules 2021 )के नियम 44 के सब रूल छह में अतिरिक्त पेंशन की सुविधा लागू करने का प्रावधान किया गया है। नियम के अनुसार रिटायर्ड कर्मचारी की 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर उसे अनुकंपा भत्ते (pension rules after 80 age) का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, यह पहले वाली पेंशन से अतिरिक्त पेंशन होगी।
हर विभाग को करना होगा नियमों का पालन-
इस बारे में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW)ने इन नियमों को सभी विभागों व बैंकों के साथ साझा करते हुए निर्देश दिए हैं कि नए नियमों को पालन करना सुनिश्चित किया जाए। नियमों से अवगत कराते हुए विभाग ने इन नियमों (new pension rules) को अनिवार्य रूप से लागू करने पर जोर दिया। नियमों के अनुसार जिस माह में कर्मचारी की उम्र 80 वर्ष होगी, उसी महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन (central employees pension rules) का लाभ मिलने शुरू हो जाएगा।