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7th pay commission : सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर चली जाएगी नौकरी

Govt Employee's Leaves Rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ओर बड़ा अपडेट आया है। इस बार कर्मचारियों की छुटि्टयों (employee's leave rules) को लेकर सरकार ने स्थिति क्लियर की है। अगर कोई कर्मचारी लगातार तय दिनों से अधिक छुट्‌टी करता है तो  उसकी नौकरी चली जाएगी। आइये जानते हैं छुटि्टयों के नियमों से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट।
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7th pay commission : सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर चली जाएगी नौकरी

HR Breaking News - (govt leaves rules)। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से कई तरह की छुट्‌टी दी जाती हैं। इन सभी छुटि्टयों को लेकर नियम (govt rules for leaves) और लिमिट तय की गई है। छुट्टियों की तय की गई लिमिट से ज्यादा अवकाश करना अब सरकारी कर्मचारी (govt employees) को भारी पड़ेगा।

सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों के नियमों के बारे में भी अवगत कराया है। इन नियमों से हटकर लिमिट से ज्यादा छुट्‌टी करने वाले कर्मचारी की नौकरी अब नहीं बचेगी। इस अपडेट (latest update on leaves) के बाद कर्मचारियों में खलबली मच गई है।

 


ये हैं सरकारी छुटि्टयों के नियम-


सरकारी कर्मचारियों के ड्यूटी करने की तरह ही उनकी छुटि्टयों के नियम (leaves rules for govt employees) भी तय किए गए हैं। लीव एफएक्यू (leave FAQ) में सरकार ने बताया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी पांच साल तक लगातार ड्यूटी पर न आकर छुट्‌टी करता है तो उसकी नौकरी को समाप्त समझा जाएगा। इस नियम (govt leaves rules) का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। 

इतनी छुटि्टयां करने का मतलब होगा इस्तीफा-

सरकार की ओर से तय किए गए छुटि्टयों के नियमों (leaves limit for employees) के अनुसार पांच साल से अधिक समय तक कोई कर्मचारी लगातार छुट्टी करता है तो इसे इस्तीफा मान लिया जाएगा। इतने लंबे समय तक कोई कर्मचारी छुट्‌टी लेकर या बिना छुट्‌टी लेकर ड्यूटी से नदारद नहीं रह सकता। केवल विदेश सेवा के मामलों में नियम (central employees leave rules) अलग से होगा। 

जानिये एलटीसी की स्वीकृति कब मिलेगी-


सरकार के FAQ के अनुसार एलटीसी (LTC leaves rules) को लेकर भी अब नियमों का पालन कर्मचारियों को करना होगा। (Leave Travel Concession) इन छुटि्टयों की स्वीकृति अग्रिम रूप से दी जाएगी लेकिन कुछ मामलों में इन्हें बाद में भी स्वीकृत किया जा सकता है। 

पढ़ाई के लिए छुट्‌टी करने का नियम-


किसी कर्मचारी को पढ़ाई के लिए अपने पूरे सेवाकाल में 24 महीने तक की  यानी दो साल तक की छुट्टी मिल सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं (central health services) से जुड़े अधिकारियों के लिए इन स्टडी लीवज यानी अध्ययन की छुटि्टयों का नियम (study leave rules) अलग होगा।  वे 36 माह की छुट्टी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। अन्य कर्मचारी ये अवकाश एक बार में एक साल तक ले सकते हैं। 

शिशु देखभाल के लिए मिलेंगी इतनी छुट्‌टी-


सरकार की ओर से पुरुष व महिला कर्मचारियों के लिए छुटि्टयों के नियमों (leave rules for female employees) में कुछ भिन्नता भी रखी गई है। अगर बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश चाहिए तो (child care leaves) महिला कर्मचारी तय नियमों अनुसार छुट्‌टी ले सकती है। बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और बच्चे की देखभाल के लिए कर्मचारी को साथ जाना पड़ता है तो सरकार की ओर से तय की गई शर्तों के अनुसार कर्मचारी को छुट्‌टी (govt employees leaves limit) मिल जाती है।