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7th Pay Commission : लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर चली जाएगी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी, जानिये नियम

7th Pay Commission holiday update : सरकारी नौकरी किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती है। सरकारी नौकरी के लिए दिन रात की मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर टेस्ट क्वालिफाई हुआ तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो मेहनत के भी कोई मायने नहीं है। तो ऐसी सरकारी नौकरी को कोई इसलिए नहीं खोना चाहेगा कि उन्होंने छु‌ट्‌टी ज्यादा कर ली। कोई नहीं चाहेगा कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रही मोटी सैलरी (salary) उनके खाते में आनी बंद हो जाए।  इसको लेकर कुछ नियम बने हुए हैं, आइए जानते हैं सरकारी छुट्टी से जुड़े नियमों को।

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7th Pay Commission : लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर चली जाएगी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी, जान लें नियम

Hr Breaking News (7th Pay Commission) : कर्मचारियों के लिए छुट्टी के नियमों व योग्यता पर अकसर केन्द्र सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं। जिन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission update) के तहत मोटी सैलरी मिल रही है, उन्हें छुट्‌टी कितनी मिलती है। 
छुट्‌टी को लेकर क्या सरकार प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी (government employees leave rules) की क्या योग्यता है। कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर लिव एफएक्यू (Leave FAQ) जारी होता रहता है। आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। 

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लगातार इतने अवकाश किए तो हो जाओगे बर्खास्त


सरकारी कर्मचारी की छुटि्टयों (Govt employee leaves) की फैसिलिटी के बारे में प्राइवेट कर्मचारी हमेशा चर्चा करते रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नियम तय है। सरकारी कर्मचारियों को लगातार पांच साल तक के लिए अवकाश (7th Pay Commission leave rules) नहीं दिया जा सकता है। लगातार इतने दिन का अवकाश कोई करता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।  

 

माना जाएगा इस्तीफा


अगर कोई कर्मचारी विदेश सेवा के इतर पांच वर्ष से अधिक लगातार ड्यूटी (Duty) से गायब रहता है तो माना जाएगा की इस्तीफा दिया जा चुका है। नौकरी से गायब कोई अवकाश (Leave) लेकर हुआ हो या बिना अवकाश के इस्तीफा ही माना जाएगा। 

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12 माह अवकाश की मंजूरी


कार्मिक मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में पूरी नौकरी के लिए पढ़ाई के लिए अधिकतम 24 महीने की छुट्टी (7th Pay Commission rules) मिल सकती है। अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं। आम तौर पर एक साल की ही मंजूरी मिलती है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए यह छुट्‌टी ज्यादा से ज्यादा 36 महीने की दी जा सकती है। 
 

 

बच्चों की देखभाल के लिए कर्मचारियों के छुट्‌टी के नियम


बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को छुट्‌टी दी जा सकती है। महिला कर्मचारी को छुट्‌टी के नियम है। नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला ये अवकाश (7th Pay Commission female leave) ले सकती है। अगर किसी महिला का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और कर्मचारी को बच्चे की देखभाल के वास्ते बाहर जाना जरूरी है तो नियम एवं शर्तों के तहत देखभाल अवकाश लिया जा सकता है।