7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जारी हुआ नोटिफिकेशन
HR Breaking News - (new pension rules) सेवारत कर्मचारियों के अलावा सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में भी कई कदम उठाते हुए नए नियम-निर्देश लागू करती रहती है। अब केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों (pension rules for central employees ) के लिए पेंशन को लेकर नए नियम तय किए हैं। अब इन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डीए व 8वें वेतन आयोग के लागू होने के मुद्दे पर जमकर चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच पेंशन (extra pension rules) को लेकर नया मुद्दा बन गया है। आइये जानते हैं किस तरह से अब सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार होंगे।
विभाग ने लिया यह फैसला-
सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired employees news) को बड़ी सौगात देते हुए अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के लिए नियम तय किए हैं। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) की ओर से 80 साल से अधिक उम्र के रिटायर कर्मचारियों के लिए यह अतिरिक्त पेंशन (7th pay commission pension rules) की सुविधा देने का फैसला लिया गया है।
जानिये अनुकंपा भत्ते के बारे में-
अनुकंपा भत्ते का पैटर्न अतिरिक्त पेंशन के लिए है। अतिरिक्त पेंशन को ही अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance ) नाम दिया गया है। एक निश्चित उम्र के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) मिलेगा। 80 साल की आयु को पार कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे। नियमों के अनुसार 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारकों को अतिरिक्त पेंशन के रूप में अनुकंपा भत्ते (compassionate allowance) का लाभ नहीं मिलेगा।
अनुकंपा भत्ते के लिए यह है नियम-
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) के अनुसार अनुकंपा भत्ता 80 साल की आयु के बाद मिलेगा। इससे पहले बेसिक पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलता रहेगा। इसके बाद अनुकंपा भत्ते के अनुसार अतिरिक्त पेंशन (extra pension ke niyam ) का लाभ मिलेगा। अगर मार्च माह में किसी कर्मचारी की उम्र 80 साल होती है तो 1 मार्च से उसे अतिरिक्त पेंशन (compassionate allowance pension rules) मिलनी शुरू हो जाएगी।
उम्र अनुसार ऐसे बढ़ेगी पेंशन-
नए निर्देशों के अुनसार अनुकंपा पेंशन (new pension rule notification) फिलहाल की पेंशन राशि पर प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, उसी हिसाब से पेंशन राशि में ग्रोथ होती जाएगी। नियमानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र 80 साल से 85 साल के बीच होती है तो उसको बेसिक पेंशन (basic pension rules) पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन और दी जाएगी।इससे अधिक उम्र होने पर यानी 85 से 90 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसिक पेंशन पर 30 प्रतिशत लाभ (pension hike) उठा सकेंगे।
इसी तरह से 90 से 95 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेसिक पेंशन पर 40 प्रतिशत अनुकंपा भत्ते (compassionate allowance) का लाभ मिलेगा। अगर कर्मचारी की उम्र 95 से 100 साल है तो बेसिक पेंशन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (compassionate allowance) दी जाएगी। इससे अधिक आयु होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसिक पेंशन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ ले सकेगा।
जानिये CCS पेंशन रूल के बारे में-
इस पेंशन सुविधा को CCS पेंशन रूल के तहत शुरू किया गया है। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) CCS(Pension) Rules नियम 2021 के नियम 44 के सब रूल छह में अतिरिक्त पेंशन की सुविधा का प्रावधान किया गया है। नियम के तहत प्रावधान है कि 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अनुकंपा भत्ते (Compassionate Allowances) यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना अनिवार्य है।
इन विभागों को फॉलो करने होंगे नियम-
पेंशन से जुड़े नियमों का सभी विभागों को पालन करना होगा। पेंशन के लिए नीति (govt pension policy) लागू होने पर आयु अनुसार पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इसे लेकर पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने सभी विभागों व बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पेंशनर्स को यह अतिरिक्त पेंशन नए निर्देशों के लागू होने के साथ ही मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस माह में कर्मचारी की उम्र 80 साल (age limit for Compassionate Allowances) की होगी, उसी महीने की एक तारीख से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
