home page

Girl Government Scheme : नहीं रहेगी बेटियों की पढ़ाई और शादी की चिंता, इस सरकारी योजना का उठाएं लाभ

सरकार बेटियों की पढ़ाई को लेकर अनेकों योजनाएं चलाती है। हाल ही में मां-बाप के सिर से बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्चे के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एक नई योजना चलाई है। आइए नीचे खबर में जानते हैं आखिर आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं-

 | 
Girl Government Scheme : नहीं रहेगी बेटियों की पढ़ाई और शादी की चिंता, इस सरकारी योजना का उठाएं लाभ

HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। जब भी बेटियों के भविष्‍य को सुरक्षित करने की बात आती है तो लोग सुकन्‍या समृद्धि योजना का जिक्र करते हैं. लेकिन अगर आप उत्‍तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए एक और ऐसी सरकारी स्‍कीम है, जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी के भविष्‍य को सुरक्षित बना सकते हैं. इस स्‍कीम का है, कन्‍या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana). ये स्‍कीम उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जाती है. इसमें यूपी सरकार बेटियों के जन्‍म से लेकर उनकी पढ़ाई तक के लिए सहायता प्रदान करती है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी मदद मिल सकती है. यहां जानिए इस स्‍कीम की डीटेल्‍स.

ये भी पढ़ें : महिला और सीनियर सिटीजन की लगी लॉटरी, FD पर मिल रहा 10 फिसदी तक ब्याज

6 किस्‍तों में सरकार देती है सहायता


इस योजना के तहत 6 किस्‍तों में आर्थिक सहायता दी जाती है. पहली किस्‍त बेटी के जन्‍म के समय दी जाती है. इसमें 2 हजार रुपए मिलते हैं. इसके बाद एक साल का टीकाकरण पूरा करने के बाद 1 हजार रुपए, पहली कक्षा में दाखिले के समय 2 हजार रुपए, छठीं कक्षा में आने पर 2 हजार रुपए और नौवीं क्लास में एडमिशन के समय 3 हजार रुपए दिए जाते हैं. 10वीं और 12वीं कक्षा का एग्जाम पास करके या दो साल के किसी डिप्‍लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 5 हजार रुपए की मदद दी जाती है. योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है.

ये भी पढ़ें : Today Gold ka rate : सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 5 गुना आई तेजी

स्‍कीम के लिए पात्रता


लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्‍थायी निवास पत्र हो.
निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्वो, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा.


लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख तक होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें : Tata ने किया कमाल, करीब दो साल बाद फिर मुनाफे में आई ये कंपनी


एक परिवार से ज्यादा से ज्यादा दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा. अगर किसी महिला को जुड़वां बच्चियां होती हैं और इसके बाद तीसरी संतान भी बेटी होती है तो तीसरी बेटी को भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा. 
अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी.

ये भी पढ़ें : Supreme Court Decision - पति की संपत्ति में पत्नी के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला


ऐसे करें आवेदन 


योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको https://mksy.up.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) के ऑप्‍शन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपना एप्लिकेशन ऑफलाइन बीडीओ / एसडीएम / प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में जमा करा करा सकते हैं.