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Govt Employee Gratuity : केंद्र के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, इस स्थिति में नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी

कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल केंद्र के कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक बुरी खबर सामने आ रही है। जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को इस स्थिति में नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते है सरकार की ओर से आए इस अपडेट को। 

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Govt Employee Gratuity : केंद्र के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, इस स्थिति में नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी

HR Breaking News, Digital Desk- केन्द्र सरकार (central government) के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है. क्योंकि हाल ही में सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की  ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and Pension) खत्म करने का फैसला लिया है. जिनकी परफोर्मेंस अच्छी नहीं है. सरकार ने 26 अक्टूबर को सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 CCS (Pension) Rules 2021) के रूल 8 को आधार मानते हुए नॅाटिफिकेशन जारी किया है.

जिसके बाद लाखों कर्मचारियों की सांसे अटक गई है. क्योंकि सरकारी नौकरी में कर्मचारियों का एक हिस्सा ऐसा है कि जो फ्री की सैलरी लेते हैं. लेकिन अब ऐसे सभी कर्मचारियों को काम करके दिखाना होगा. क्योंकि अब हर माह कर्मचारियों के काम-काज की रिपोर्ट (work report) तैयार की जाएगी. 

दरअसल, पेंशन नियम 2021 के रूल में बदलाव करते हुए सरकार ने उन लोगों की ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and Pension)रोकने के आदेश जारी किये हैं. जो कहीं न कहीं किसी अपराध में शामिल हैं. या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees) का अब हर माह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा.

जिसमें अपराध से लेकर सभी बाते शामिल की जाएंगी. बताया जा रहा है फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों पर ही रूल लागू किया गया है. लेकिन आगे चलकर राज्य भी अपने हिसाब से इसे लागू कर सकते हैं. हालाकि अभी तक सिर्फ केन्द्र सरकार ने ही ये नियम लागू किया है.

इस स्थिति में होगी कार्रवाई- 


आपको बता दें कि यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ तो उस पर भी ये नियम लागू  किया जाएगा. यही नहीं यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है. साथ ही कर्मचारी दोषी मान लिया जाता है तो उसे भी ग्रेच्युटी और पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा.

इसके अलावा काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे. इसमें सबंधित डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष पर निर्भर होगा कि वह कर्मचारी की पेंशन कितने माह रोकना चाहता है. केन्द्र सरकार ने सभी विभागों के अप्वाइंटमेंट ऑथेरिटी को लिखित में आदेश जारी कर दिये हैं.