home page

हारे हुए नेता को जिताने पर हाईकोर्ट ने की IAS अधिकारी की खिंचाई, कहा- नहीं कलेक्टर बनने के लायक

MP High Court High Court issued order to senior IAS officer:  हाल में हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी(Senior IAS Officer) को हटाने का आदेश जारी कर  दिया। उन्होंने कहा वे वे पद धारण करने के लिए लायक नहीं हैं। जानें पूरा मामला..

 | 
हारे हुए नेता को जिताने पर हाईकोर्ट ने की IAS अधिकारी की खिंचाई, कहा- नहीं कलेक्टर बनने के लायक

HR Breaking News, (डिजिटल डेस्क):  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट(MP High Court)  के न्यायाधीश ने बुधवार को पंचायत चुनाव(Panchayat Election) में हारने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित करने पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी(Senior IAS Officer) को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने आदेश दिया कि अधिकारी को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वे पद धारण करने के लिए लायक ही नहीं हैं।  न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा, 'वह एक राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वह कलेक्टर बनने के लायक नहीं हैं, उन्हें कलेक्टर के पद से हटा दिया जाना चाहिए।' कोर्ट ने गुन्नौर जिला पंचायत में पिछले महीने हुए उपाध्यक्ष चुनाव में विजेता की गलत घोषणा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

इसे भी देखें : लो हो गया ऐलान, DA में जबरदस्त बढ़ोतरी!, खिल गए कर्मचारियों के चेहरे

न्यायमूर्ति ने जिला कलेक्टर को लगाई फटकार


मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने पन्ना के जिला कलेक्टर संजय मिश्रा(IAS Sanjay Mishra) पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अधिकारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं है और इसलिए उन्हें जिला कलेक्टर के पद से हटा दिया जाना चाहिए। 25 सदस्यीय गुन्नौर जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 27 जुलाई को चुनाव हुआ था।

जानें आखिर क्या था पूरा मामला

उपाध्यक्ष चुनाव में, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार परमानंद शर्मा ने 25 में से 13 वोट हासिल करके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रामशिरोमणि मिश्रा Ramshiromani Mishra (सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा समर्थित) को हराया। चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने बाद में उसी दिन विजयी उम्मीदवार परमानंद शर्मा को चुनाव प्रमाण पत्र जारी किया। लेकिन उसी दिन, चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए पन्ना जिला कलेक्टर के समक्ष हारने वाले उम्मीदवार रामशिरोमणि मिश्रा द्वारा एक चुनाव याचिका दायर की गई थी।

और देखें : पिता बेचते थे तीर, माता मनरेगा मजदूर, नहीं थे UPSC इंटरव्यू में जाने के लिए पैसे फिर भी बनी IAS


विजेता परमानंद शर्मा(Parmanand Sharma) ने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर संजय मिश्रा ने उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना चुनाव परिणाम को रद्द करते हुए एक पक्षीय आदेश पारित किया। इसके बाद उन्होंने अगले दिन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से नए सिरे से चुनाव का आह्वान किया और बाद में हारने वाले उम्मीदवार रामशिरोमणि मिश्रा को विजेता घोषित किया।