home page

समय पर लोन की EMI नहीं चुका पाने वालों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बैंकों को लगाई कड़ी फटकार

Loan EMI New Rules : लोन की ईएमआई न चुका पाने वालों को अब बड़ी टेंशन से छुटकारा मिलेगा। हाईकोर्ट (HC decision on loan EMI) ने अपने एक फैसले में ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बैंकों (bank news) को फटकार भी लगाई है। आइये जानते हैं इस फैसले के बारे में विस्तार से खबर में।
 | 
समय पर लोन की EMI नहीं चुका पाने वालों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बैंकों को लगाई कड़ी फटकार

HR Breaking News - (Loan EMI Rules )। लोन लेने के बाद हर माह ईएमआई चुकाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। ईएमआई मिस होती है तो बैंक भी कई तरह से दबाव बनाने लगते हैं। अब ईएमआई (loan EMI repayment rules) चुकाने में असमर्थ होने वालों के हित में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे ईएमआई न भर पाने वालों को काफी राहत मिलेगी। हाईकोर्ट (high court decision) ने बैंकों को एक मामले में कड़ी फटकार लगाई है, आइये जानते हैं क्या कहा है हाईकोर्ट ने। 

पटना हाईकोर्ट ने की यह टिप्पणी -


पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) का यह बड़ा फैसला चारों ओर चर्चाओं में है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कार लोन (car loan EMI) या इसकी ईएमआई नहीं चुकाने पर गाड़ी जब्ती के लिए बैंक रिकवरी एजेंट को गाड़ी उठाने के लिए नहीं भेज सकते। हाल ही के एक फैसले में हाई कोर्ट (HC decision for recovery agents) ने कहा है कि वसूली एजेंटों द्वारा वाहनों को जब्त करना अवैध कार्य है। यह किसी व्यक्ति के जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इन बैंकों पर लगाया जुर्माना -


पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऐसे बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को लताड़ा है, जो कार लोन की ईएमआई (Car Loan EMI Rules) समय पर नहीं भर पाने वाले लोनधारकों (loan holder's rights) के वाहनों को जबरन जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाएं लेते हैं। इतना ही नहीं हाईकोर्ट के जज ने ऐसा करने वाले बैंकों और वित्त कंपनियों (finance companies) पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


रिकवरी एजेंटों पर केस दर्ज करने के निर्देश-


कार लोन की ईएमआई (loan EMI new rules) न भी पाने वालों की कई याचिकाओं का निपटान करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि कोई लोनधारक कार लोन की ईएमआई के भुगतान (loan EMI repayment) में देरी करता है तो बैंक और वित्त कंपनियां उस लोनधारक की ओर से लोन पर लिए गए वाहन को जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों (recovery agents) का सहारा नहीं ले सकता। इन मामलों कें पुलिस को ऐसे रिकवरी एजेंटों के खिलाफ FIR दर्ज करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

गिरवी रखी गई संपत्ति से करें वसूली-


पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि कार लोन (car laon news) देने वाले बैंक या वित्त कंपनियों द्वारा लोनधारक की ओर से भुगतान न किए जाने पर गिरवी रखी गई संपत्ति से नियमों के अनुसार कार लोन की बकाया वसूली करनी चाहिए। लोन की रिकवरी (loan recovery rules) वाहन को जब्त करके नहीं की जानी चाहिए।

News Hub