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construction rules near highway : नेशनल हाईवे से कितने फीट की दूरी पर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें नियम

home construction new rules : अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हाईवे किनारे मकान बनाने से भविष्य में उसके दाम काफी ज्यादा होंगे। यह सोचकर बहुत से लोग बिना नियम जाने हाईवे के करीब घर बना लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत भारी पड़ता है। बता दें कि हाईवे किनारे घर बनाने के भी नियम (NHAI Construction rules) हैं, उनके अनुसार हाईवे से एक निश्चित दूरी पर घर का निर्माण किया जाना चाहिए। आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में।

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construction rules near highway : नेशनल हाईवे से कितने फीट की दूरी पर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें नियम

HR Breaking News - (home construction rules)। अगर आपकी जमीन हाईवे किनारे लगती है और आप उस पर घर बनाने की सोच रहे हैं तो निर्माण से पहले हाईवे किनारे घर बनाने के नियमों (Construction rules ) के बारे में जरूर जान लें।

 

नियमों की अनदेखी में हाईवे किनारे घर बनाना आपको भारी पड़ सकता है। इस बने बनाए घर को कब ढहा दिया जाए, कहा नहीं जा सकता है।

 

इससे आपकी घर निर्माण (Construction Near highway ) में लगाई गई पूरी पूंजी बेकार चली जाएगी। खबर में जानिये हाईवे किनारे घर बनाने के खास नियम।

विभाग ढहा देगा बने बनाए घर को


यह बात तो ठीक है कि हाईवे के पास (Construction rules for highways)  प्रॉपर्टी की कीमत अधिक हो सकती है, यहां पर घर बनाना आपको भारी पड़ सकता है। हाईवे किनारे घर बनाने से पहले सभी कानूनी नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है।

हाईवे किनारे नियमों (rules for home construction) के विरुद्ध बनाया गया घर संबंधित विभाग कभी भी तोड़ सकता है। बहुत से लोग हाईवे से लगती जमीन होने के कारण हाईवे (highway home construction rules) से सटाकर घर का निर्माण कर देते हैं। यह नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है तो हर हाल में ढहा दिया जाएगा।  

हाईवे से इतनी दूर बनाएं घर 


हाईवे से एक निश्चित दूरी पर घर का निर्माण (Construction rules near highways) नहीं किया गया तो इस तरह के घर को ढहा दिया जाएगा।  भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार किसी कृषि भूमि या अन्य खुली भूमि में नेशनल या स्टेट हाईवे (national and state highway) की मध्यरेखा से 75 फीट की दूरी के बाद ही कोई घर आदि बनाया जा सकता है।

शहरों में 60 फीट की दूरी पर कोई निर्माण होना चाहिए। हाईवे की मध्य रेखा से 40 मीटर के दायरे में किया गया कोई भी निर्माण अवैध (invalid home construction) माना जाता है। हाईवे से 40 से 75 मीटर के एरिया में कुछ बनाना है तो इसकी अनुमति लेनी जरूरी है।  


इसलिए जरूरी है नियमों का पालन करना


हाईवे किनारे घर बनाने के लिए सभी नियमों  (home construction rules) का पालन करना जरूरी है। आमजन के हित में बनाए गए इन नियमों का उल्लंघन करने पर घर या अन्य निर्माण को ढहा दिया जाता है। हाईवे (construction near highway) से सटाकर घर बनाने से वायु और ध्वनि प्रदूषण का सेहत पर बुरा असर पड़ता है।