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Construction rules near highway : हाईवे के नजदीक घर बनाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर

Construction rules near highway : किसी की जमीन से हाईवे निकलता है तो निश्चित तौर पर जमीन के रेट बढ़ जाते है। जमीन महंगी होने पर लोग हाईवे के पास अपना घर, मकान, दुकान आदि बनाने की सोचते हैं। हाईवे पर रोजगार का अच्छा साधन दुकाने हो सकती है। परंतु, हाईवे के पास निर्माण करने से पहले हमें इसके नियमों की जानकारी होना जरूरी है। जानकारी नहीं हुई तो आपके निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है।

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Construction rules near highway : हाईवे के नजदीक घर बनाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर

HR Breaking News (Construction rules near highways) घर बनाना एक महंगा सौदा होता है। इसमें इंसान की पूरी जीवन की पूंजी लग जाती है। रुपयों के साथ साथ मकान को तैयार होने में भी समय लगता है। मिनटों में मकान तैयार नहीं होते। परंतु, इसे धवस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता। 

 

 

इसलिए हाईवे के नजदीक (Construction rules NHAI) कोई घर, मकान या बिल्डिंग बनाना चाहता है तो पहले नियम जान लें। इस महंगी जमीन पर महंगा निर्माण करने के बाद आपको इससे हाथ धोना पड़ सकता है। आपकी मेहनत की कमाई मिट्‌टी मिल जाएगी। 

 

 

ढाह दिया जाएगा आपका निर्माण
 

लोग हमेशा ही हाई वैल्यु की जगह पर निर्माण करना पसंद करते हैं। हाईवे के नजदीक (Construction rules for highways) निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी की अच्छी वेल्यू होती है।

लेकिन कुछ नियम नहीं जाने तो आपकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल जाएगा है। इन नियमों के विरुद्ध जाने पर आपके निर्माण को ढाह दिया जाएगा। इसलिए निर्माण के लिए सभी कानूनी प्रावधानों को पूरा करना चाहिए। 

अथॉरिटी के पास निर्माण ढाहने का अधिकार
 

बहुत बार लोग अपनी जमीन में तो कई बार जमीन खरीद कर हाईवे से सटा कर निर्माण कर देते हैं। लेकिन, यह करना सही नहीं है। आपका निर्माण हाईवे के ज्यादा नजदीक है तो संबंधित विभाग का पीला पंजा कभी भी चल सकता है। आपके मकान को ढाह दिया जाएगा। आपके पैसे तुरंत मिट्‌टी में मिल जाएंगे।  


कितनी दूरी पर किया जा सकता है निर्माण
 

हाईवे किनारे निमार्ण (Construction rules near highways) को लेकर नियम बने हुए हैं। भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार किसी भी कृषि भूमि या अन्य खुली भूमि में नेशनल या प्रांतिय हाईवे की मध्यरेखा से 75 फीट की दूरी के बाद ही निर्माण हो सकता है। इस दूरी को शहरों में कम रखा गया है।

यह शहरों में घटकर 60 फीट रह जाती है। नियम कहते हैं कि किसी भी हाईवे की बीच की रेखा से 40 मीटर की दूरी के अधिन बना मकान अवैध होगा। इसको गिराया जा सकता है। किसी को भी 40 से 75 मीटर के क्षेत्र में कुछ बनाना है तो इसकी संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। 


 

हाईवे से दूरी इसलिए है जरूरी
 

हाईवे किनारे निर्माण (Construction rules reasons) को लेकर नियम बने हुए हैं। यह नियम निर्माण करने वालों के ही भले के लिए बनाए गए हैं। अगर हाईवे के ज्यादा नजदीक से हाईवे है तो इससे वायु प्रदूषण का शिकार हो सकते हैं। वाहनों से निकला धुंआ सेहत को खराब कर सकता है। वहीं ध्वनी प्रदूषण, गोपनियता और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। 
 

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