Divorce cases : पति को बहुत महंगा पड़ा तलाक, तीन करोड़ रुपये कैश और देना होगा एक फ्लैट, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
High court decision : कोर्ट में आए दिन पति पत्नी के बीच तलाक के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में भी हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस मामले में डाइवोर्स (High court decision on divorce) लेना पति को काफी भारी पड़ा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पति को अपनी पत्नी को डाइवोर्स के समय तीन करोड़ रुपये कैश में देने होंगे। इसके अलावा एक फ्लैट भी उनके नाम पर ही करने का अदेश भी सुनाया है। आइए जानते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में।

HR Breaking News - (Allahabad high court)। अक्सर देखा जाता है कि जब भी पति पत्नी तलाक ले रहे होते हैं तो कोर्ट द्वारा पत्नी को मुआवजा देने का अदेश दिया जाता है। ये मुआवजे की राशि पति की कमाई के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। हाल ही में हाईकोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (high court latest decision) ने ये फैसला दिया है कि पति को अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए तीन करोड़ रुपये देने होंगे। इसके अलावा एक फ्लैट भी उन्हीं के नाम करने का आदेश दे दिया जाएगा। खबर में जानिये पूरा मामला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया मामला-
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) में एक तलाक का मामला सामने आया है। इसके अलावा मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट में इस मामले को लेकर काफी समय में विवाद चल रहा था। विवाद की वजह से पति-पत्नी की शादी को तौड़कर तलाक (divorce rules) लेने का फैसला ले लिया है। इसी के साथ कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए पति को अपने फ्लैट को पत्नी का नाम करने को कहा। पति का ये फ्लैट नोएडा में स्थित है। फ्लैट के अलावा गुजारे भत्ते (alimony) के तौर पर तीन करोड़ रुपये (Three crore cash) देने का आदेश दिया। इस धनराशि को देने के लिए कोर्ट ने पति को छह हफ्तों का समय दिया है।
पत्नी के नाम खरीदा था फ्लैट-
कोर्ट में आए मामले में याचिकाकर्ताओं यानी विपिन कुमार जायसवाल (Vipin Kumar Jaiswal case) ने मनीषा अग्रवाल से 6 दिसंबर 1994 को शादी की थी। इन दोनों की शादी फर्रुखाबाद में हुई थी। इन दोनों की शादी (HC decision on marrige) को पूरे तीस साल हो गए हए है। इन दोनों के दो बच्चे है। साल 1999 में कंपनी के मालिक यानी विपिन कुमार जायसवाल ने अपनी पत्नी के नाम पर नोएडा में फ्लैट (flat in Noida) खरीदा था। कुछ समय के बाद विपिन कुमार की पत्नी के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपनी मां के साथ रहने लगी।
पत्नी में दर्ज किया ममला-
साल 2007 में घरेलू विवादों (HC decision on Domestic Disputes) के बढ़ने की वजह से पत्नी ने पति को नोएडा के फ्लैट से बहार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस भी दर्ज किया था। उन्होंने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा (HC decision on Domestic Violence) के साथ ही तलाक का केस दायर किया था।
फैमिली कोर्ट ने सुनाया फैसला-
इस मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट (family court latest update) ने पत्नी के अलग रहने के आधार पर तलाक देने के लिए मना कर दिया था। फैमिली कोर्ट के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। अब कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच विपिन कुमार जायसवाल अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक साथ तीन करोड़ रुपये (HC decision on maintance) देने की ऐलान किया। इसके साथ ही में उन्होंने ये भी पत्नी को नोएडा में फ्लैट देने की भी मंजूरी दे दी।
पति की अपील को मिली मंजूरी-
हाई कोर्ट ने इस राशि का भुगतान करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। कोर्ट (supreme court decision) ने मामले का पटाक्षेप कर दिया और तलाक को भी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक देने से इंकार करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। हाई कोई (high court decision) ने ये फैसला विपिन कुमार जायसवाल की पहली अपील को मंजूर देते हुए दिया है। करते हुए दिया है।