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Delhi में ग्रैप 3 हटा, इन वाहनों को अब भी नहीं मिलेगी एंट्री

Delhi News : बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पिछले दिनों दिल्ली में ग्रैप 3 सिस्टम को लागू किया गया था। लेकिन अब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लेवल में सुधार को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 3 को हटा दिया गया है। लेकिन कई वाहन अब भी ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए खबर के माध्यम से जानते हैं दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को लेकर जारी हुए इस अपडेट के बारे में विस्तार से।
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Delhi में ग्रैप 3 हटा, इन वाहनों को अब भी नहीं मिलेगी एंट्री

HR Breaking News : (Delhi GRAP 3 News) देश की राजधानी दिल्ली में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है तब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जाता है। बीते दिनों दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 3 सिस्टम को लागू कर दिया गया था। लेकिन अब धीरे-धीरे AQI सुधार को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 3 के तहत लागू प्रतिबंधों को को हटा दिया गया है। ऐसे में नए साल की शुरुआत में दिल्लीवासियों (Delhi News) को एक बड़ी राहत की खबर मिली है।


ग्रैप स्टेज-3 के तहत थी ये पाबंदियां 


ग्रैप स्टेज-3 के समय Delhi-NCR में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। केवल BS-4 पेट्रोल और सभी BS-6 मानकों वाले वाहन ही सड़कों पर चलने की अनुमति रखते थे। इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर (Pollution levels) को तेजी से काबू में लाना था।


AQI लेवल में सुधार आने पर मिली इन वाहनों को अनुमति


GRAP Stage-3 हटने के बाद BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहन अब फिर से सड़कों पर चल सकते हैं। लेकिन, यह छूट बिना शर्त नहीं है। रोड़ पर चलने वाले सभी वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC (पीयूसी) होना जरूरी है। प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रहेंगी और जिन वाहनों के पास PUC नहीं होगा या जो वाहन धुआं छोड़ने वाले होंगे उन पर एक्शन की जाएगी।
राजधानी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा क्लीयर कहा गया है कि दिल्ली में किसी भी वाहन को बिना PUC कागजात के पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम ग्रैप स्टेज से अलग है और सख्ती से लागू रहेगा।


Supreme Court के निर्देशों का असर


सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में वाहन-प्रदूषण से जुड़े अपने निर्देशों में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों (Supreme Court New Guidelines) के अनुसार, केवल BS-4 और उससे नए वाहनों को ही इन प्रतिबंधों से छुट मिलती है। इसका मतलब यह है कि 15 साल या उससे पुराने BS-3 पेट्रोल वाहन दिल्ली में अब भी प्रतिबंधित (Banned in Delhi) रहेंगे, चाहे ग्रैप का कोई भी चरण लागू हो या नहीं।


BS-4 डीजल वाहन रखने वालों को मिली राहत


BS-IV डीजल मालिकों के लिए राहत भरी स्थिति है। ग्रैप स्टेज-3 हटने के बाद वे Delhi-NCR में अपने वाहन चला सकते हैं, लेकिन वैध पीयूसी प्रमाणपत्र (Valid PUC certificate) होना बेहद जरूरी है।