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UP के बिजली बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम योगी ने किया ये ऐलान

बिजली चोरी के प्रकरणों में शामिल उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का प्रावधान किया गया है।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)। बिजली उपभोक्ता एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना(OTS) का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना 8 नबंबर से 31 दिसंबर 2023 तक तीन खंडों में लागू की जाएगी। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। 30 नवंबर तक ओटीएस में पंजीकरण करवाने वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।


ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100% की छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को उनके बकाए पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

पहले चरण में पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा ज्यादा लाभ


एक किलोवॉट तक भार वाले उपभोक्ता को प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100% की छूट मिलेगी। वहीं तीसरे चरण में 80% की छूट मिलेगी। इसी तरह प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70% की छूट मिलेगी। एक किलोवॉट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान के दो विकल्प दिए गए हैं।

30 नवंबर तक बकाए का पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में 90% की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 80% की छूट और छह किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 70% और छह किस्तों में भुगतान पर 60% की छूट, 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70% की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 60% और छह किस्तों में भुगतान पर 50% की छूट मिलेगी।

इसी प्रकार तीन किलोवॉट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाए का पूर्ण भुगतान पर 80% और तीन किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। इसके बाद के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10% कम की छूट मिलेगी। इसी प्रकार तीन किलोवॉट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60% और तीन किस्तों में भुगतान पर 50% की छूट मिलेगी।

वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे बिल संशोधन


ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर या स्वयं भी विभाग की बेवसाइट पर रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।