govt employee pension scheme : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 तारीख से लागू होगी नई पेंशन स्कीम, जानिये किन कर्मचारियों को मिलेगी 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी
UPS Update : 1 अप्रैल से देश में कई नियम बदल जाएंगे। इसमें से नई पेंशन स्कीम से जुड़ा भी एक नियम अपडेट होगा। दरअसल, केंद्र सरकार 1 तारीख से नई पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद NPS के अलावा अब UPS का भी ऑप्शन मिलेगा। आईये नीचे खबर में जानते हैं किस स्कीम में कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा।
HR Breaking News - (UPS latest update)। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्र की मोदी की सरकार ने पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लागू करने की घोषणा की थी। अब कर्मचारी काफी समय से इसके प्रभावी होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर अपडेट सामने आ चुका है। बता दें कि इसे आगामी वित्तीय वर्ष (Financial Year) यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन देने के लिए बनाई गई है।
इस योजना को नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। हालांकि, UPS को शुरूआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। इस बाद में विस्तार होने पर राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी प्रभावी हो सकती है। बता दें कि यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और नेशनल पेंशन स्कीम में अपना योगदान दे रहे हैं तो, आप UPS यानी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं।
गारंटी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी इतनी पेंशन -
नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (New Unified Pension Scheme) के तहत 25 वर्ष की सर्विस पूरी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी लास्ट 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में गारंटीड दिया जाएगा।
वहीं, यदि किसी सरकारी कर्मचारी (Government Employee News) ने अपनी 10 वर्षों से ज्यादा नौकरी पूरी की है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये मंथली पेशन के रूप में मिलेगी। इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो, उसके परिजनों को आखिरी पेंशन राशि की 60 फीसदी राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।
UPS में कर्मचारियों को कैसे मिलेगी पेंशन -
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को बंद कर दिया गया था ओल्ड पेशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में पेंशन पर फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी नहीं मिलती है। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लागू किया गया था। पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए प्रभावी कर दिया गया। इसी के तहत अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जा रही है।
नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में कर्मचारियों की सैलरी से एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है और उसे मार्केट आधारित निवेश स्कीम (investment scheme) में इन्वेस्ट किया जाता है। जिसके बाद रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी को 60 फीसदी राशि एक साथ मिल जाती है, इसके अलावा 40 प्रतिशत निवेश (investment) रहना जरूरी है,जो बाद में मंथली पेंशन के रूप में मिलता है।
