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Delhi में 800 घर गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला, 20 नवंबर को चलाया जाना था बुलडोजर

Delhi High Court :   बिल्डिंग विभाग द्वारा दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा की कई कॉलोनियों में रहने वाले  800 लोगों को 19 नवंबर तक घर खाली करने के आदेश दिए गए थे। 

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Delhi की इन कॉलोनियों में 20 नवंबर को गिराए जाने थे मकान, अब हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला

HR Breaking News (ब्यूरो)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुराड़ी विधानसभा के संगम विहार और झरोदा में रहने वाले लोगों के घरों पर 20 नवंबर से शुरू होने वाली डिमोलिशन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दिया है. आगे की सुनवाई के बाद कोर्ट यह तय करेगा कि मामले में क्या कार्रवाई करनी है।

 

 

 

 

राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के संगम विहार और झरोदा में रहने वाले करीब 800 घरों पर डिमोलिशन की तलवार लटक रही थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली से दो दिन पहले उनको नोटिस मिला कि 19 तारीख तक अपने मकान को खाली कर दें।

20 तारीख से डिमोलिशन के कार्रवाई शुरू की जाएगी. हाई कोर्ट के आदेश पर लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एमसीडी ने यह नोटिस चस्पा किया गया था. जिसके बाद से लोग घबराए हुए थे. नोटिस मिलने से नाराज लोगों ने दो दिन पहले हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया था।

विधायक ने लिया कोर्ट का सहारा 

इस मामले में स्थानीय विधायक ने कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 तारीख से होने वाली डिमोलिशन की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। अब अगली तारीखों पर कोर्ट में आगे की सुनवाई की जाएगी। जिसमें अलॉटमेंट्स को रद्द करनेकी मांग की जाएगी वहीं दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखेगा। दस्तावेजों को आधार पर आगे की जिरह होगी। वहीं लोगों को उम्मीद है कि जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बने हुए आशियाने को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी।