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Income Tax Notice : 15 हजार कमाई वाले को 2 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, आज तक नहीं भरी ITR

Income Tax : इनकम टैक्स विभाग आयकर के दायरे में आने वाली कमाई और आईटीआर भरने वाले टैक्सपेयर्स की डिटेल पर कड़ी निगरानी रखता है। इनमें नियमों का उल्लंघन होने पर विभाग नोटिस भी भेजता है। कई बार विभाग की ओर से ऐसे मामलों में नोटिस (IT notice) भेजे जाते हैं जो हैरान करने वाले हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है। इसमें 15 हजार कमाई करने वाले शख्स को 2 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

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Income Tax Notice : 15 हजार कमाई वाले को 2 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, आज तक नहीं भरी ITR

HR Breaking News - (IT notice) हर महीने मामूली सी कमाई करने वाले को करोड़ों का इनकम टैक्स नोटिस थमा दिया जाए तो इनकम टैक्स विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगते हैं। एक मामले में इनकम टैक्स विभाग ने हर महीने 15 हजार रुपये कमाने वाले एक व्यक्ति को नोटिस दिया है। इस व्यक्ति ने आज तक कम सैलरी होने के कारण आईटीआर (ITR filling proccess) भरने की भी नहीं सोची थी। वह यह नोटिस देखकर हक्का बक्का रह गया है। खबर में जानिये इस पूरे मसले को।

 

 

इकनम टैक्स विभाग ने 67 लाख रुपये जमा कराने के दिए आदेश

 

 

 

हाल ही में गया में एक प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स विभाग (Income Tax fraud) की ओर से नोटिस जारी किया है। इस व्यक्ति की मासिक तनख्वाह महज 15 हजार रुपये है। विभाग की ओर से इस व्यक्ति को 2 करोड़ रुपये का नोटिस (Income Tax notice rules) भेजा गया है। हैरान करने वाली बात तो ये हैं कि उस नोटिस के तहत व्यक्ति को 67 लाख रुपये जमा करने का भी र्निदेश दिया गया है।

 

ये है पूरा मामला

बिहार के गया में एक इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) का एक मामला सामने आया है। इस मामले के तहत प्राइवेट नौकरी में 10 हजार रुपये तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स विभाग की ओर से 2 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा नोटिस (IT notice) में व्यक्ति को दो दिनों के अंदर 67 लख रुपए जमा करने को भी कहा है। नोटिस मिलने के बाद से ही वह शख्स डर से काम पर ही जाना छोड़ दिया, बाद में लोगों के समझाने पर वो आयकर विभाग कार्यालय में पहुंचा, इनकम टैक्स विभाग (income tax department mistake) में जाकर उसे ये जवाब मिला कि अपील में जाएं। 

प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक गया के कोतवाली थाना अंतर्गत नई गोदाम मोहल्ले का रहने वाला राजीव कुमार एक पुरानी गोदाम में काम किया करते हैं। पुरानी गोदाम में तेल और रिफाइंड ऑयल के होलसेलर के यहां पर वो मामूली सी एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। आयकर विभाग के अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अगर युवक की बात सही है, तो ये पूरी तरह से ही एक तकनीकी त्रुटि हो सकती है। चूंकि ये इनकम टैक्स की नोटिस है, तो व्यक्ति को अपील में जाना होगा और वहां पर उसे अधिकारियों को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराना होगा।

इनकम टैक्स ने नोटिस में लिखी ये बात

राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आयकर विभाग (INCOME TAX NOTICE IN GAYA) की ओर से भेजे गए टैक्स नोटिस में लिखा गया था कि वर्ष 2015-16 में उसके द्वारा 2 करोड़ रुपए की एक फिक्स डिपोजिट करवाई गई थी, लेकिन उसकी रिटर्न फाइल (ITR filling) उसने आज तक नहीं भरी है और आयकर विभाग का टैक्स उसके द्वारा जमा किया गया है। इस मामले में पीड़ित राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल का नाम सुना है।


इतने रुपये की कराई थी राजीव ने एफडी-

राजीव कुमार वर्मा के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2015 में 2 लाख रुपये की फिक्स डिपाजिट (fixed deposite) कराई थी। फिक्स डिपाजिट को उन्होंने पैसों की जरूरत पड़ने की वजह से समय से पहले ही तोड़ दिया था। साल 2016 में ही उन्होंने पैसों को निकाल लिया था। इसके बीच वह पुरानी गोदाम में रहे तेल और रिफाइन के होलसेल कारोबारी के यहां काम करता रहे। 

आज तक नहीं की रिटर्न फाइल-

राजीव कुमार वर्मा के मुताबिक 10000 की वेतन के बीच उसने आज तक इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है। नोटिस आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (how to file ITR) के बारे में जाना है। राजीव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 हजार की प्राइवेट नौकरी करने वाला कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। राजीव कुमार वर्मा (Rajeev Verma IT case) अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि वो इस परेशानी का समाधान करें।