Income Tax Raid : कब और क्यों पड़ती है इनकम टैक्स की रेड, अधिकारी किन चीजों को कर सकते हैं जब्त, जान लें नियम

HR Breaking News - (income tax news)। आए दिन इनकम टैक्स विभाग की रेड से जुड़ी खबरे सामने आती है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इनकम टैक्स रेड (What is Income Tax Raid) होती क्या होती है। इसके अलावा इनकम टैक्स रेड कब, क्यों (why income tax raid happen) और कैसे पड़ती है (how income tax raid happen) इस बात को लेकर भी लोग काफी कन्फयुज रहते हैं। आज हम आपको इस सभी सवालों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बारे में।
जानिये क्या है इनकम टैक्स रेड-
इनकम टैक्स रेड आयकर की धारा 132 (Section 132 kya h) के तहत मारी जाती है। इसके तहत अधिकारी किसी व्यक्ति के बिजनस या घर कहीं पर भी छापे को मार सकता है। रेड के समय के बारे में बात करें तो विभाग के अधिकारी किसी भी समय रेड मार सकते हैं। इसके अलावा ये रेड (IT raid kab tak chalti h) कितने समय तक चलती है
इस बात का निर्धारण करना भी पूरी तरह से विभाग के ऊपर ही र्निभर करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है विभाग के पास जब्ती करने के भी अधिकार होते हैं। रेड (IT Raid rules) के दौरान विभाग पूरे परिसर में मौजूद किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है।
इस वजह से पड़ती है इनकम टैक्स की रेड-
वित्त मंत्रालय के नियमों (Income tax rule in india) के तहत आने वाली एजेंसियां जैसे आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रहती है जो टैक्स (tax rule) का भुगतान नहीं करते हैं। उन लोगों पर भी विभाग अपनी पेनी नजर गढ़ाए रखता है। कई बार इन एजेंसियों को कहीं से टिप भी दी जाती है कि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी कर रहा है या काला धन (Money earned by doing dishonest things) को जमा कर रहा है। ऐसे में उस पर नजर रखी जाती है और सही मौका आने पर उसे पकड़कर रेड मार दी जाती है।
इनकम टैक्स ऐसे मारती है छापा-
इनकम टैक्स विभाग (income tax department) की कोशिश रहती है कि छापा ऐसे समय पर मारा जाए जिस समय सामने वाला व्यक्ति इस बात का अंदाजा न लगा सके। इसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। अधिकतर रेड (IT raid rules) तड़के या देर रात मारी जाती हैं, ताकि तेजी से आरोपी के घर में जाया जा सके और कुछ समझ पाने से पहले उसे दबोच लिया जाए।
तलाशी के लिए वारंट भी लाती है टीम-
छापे के दौरान छापा मारने वाली टीम (income tax team) के साथ घर की तलाशी के लिए वारंट भी होता है। ऐसे में जब छापा मारा जाता है तो आयकर अधिकारियों के साथ पुलिस बल और कभी-कभी तो अर्ध-सैनिक बल को भी भेजा जाता है ताकि मौके पर किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। रेड (raid ki timimg) 2-3 दिनों तक भी चलाई जा सकती है। रेड के दौरान घर या दफ्तर में मौजूद लोग बिना आयकर अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते हैं। आयकर अधिकारी रेड मारते जाते हैं और तमाम चीजों को अपने कब्जे (possession rules) में लेते जाते हैं।
अधिकारियों के पास नहीं है ये अधिकार-
अगर यह छापा किसी दुकान या शोरूम (IT raid in showroom) में मारा गया है तो वहां पर बेचे जाने वाले समान को जब्द नहीं किया जा सकता है। इस दौरान सिर्फ उन्हें दस्तावेजों में नोट किया जा सकता है। हालांकि उस सामान से जुड़े कागजातों को जब्त करने का अधिकार अधिकारियों (IT deparment employees) के पास होता है। अगर दुकान या घर से भारी मात्रा में कैश या सोना या और कुछ मिलता है, जिसका लेखा-जोखा व्यक्ति के पास हैं तो विभाग सामान जब्त नहीं कर सकती है।
छापे के दौरान ये हैं आपके अधिकार-
सबसे पहले आप छापा मारने आए अधिकारियों से वारंट को देख सकते हैं और साथ ही पहचान पत्र को दिखाने को भी कहा जा सकता है। वहीं अगर छापा मारने आई टीम घर की महिलाओं की तलाशी (Searching for women) लेना चाहती हैं तो ऐसा सिर्फ महिला कर्मी ही कर सकती है। अगर सभी पुरुष हैं तो वह चाहकर भी घर की महिला की तलाशी नहीं ले सकते हैं। भले ही अधिकारियों को महिला (women rights while IT raid) के कपड़ों में कुछ छुपे होने का शक ही क्यों न हो। आयकर अधिकारी आपको खाना खाने या बच्चों को उनके स्कूल बैग चेक करने के बाद स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं।
धारा 133ए के तहत किया जाता है सर्वे-
इनकम टैक्स सर्वे को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 133ए (Section 133A of Income Tax Act) के तहत किया जाता है। ये सिर्फ बिजनस की जगह पर ही किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकम टैक्स सर्वे सिर्फ बिजनस वर्किंग डेज में ही हो सकता है। इसके साथ ही में इसके तहत कोई भी अधिकारी (IT Officer) किसी भी तरह की जब्ती को नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसमें ना तो किसी पुलिस की मदद ली जा सकती है और ना ही इसमें किसी के पर्सनल चीजों की छानबीन की जा सकती है।