Indian Railways : ट्रेन में सफर के दौरान भुलकर भी न करे ये काम वरना हो सकती है जेल
HR Breaking News (ब्यूरो) : कई दफा नियमों के उल्लंघन पर यात्रियों को जेल की सजा भी सुनाई जाती है। ट्रेन में धूम्रपान (Smoking in Train) करते पाए जाने पर या नशे की हालत (in state of intoxication) में मिलने पर भी जुर्माना या सजा हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ट्रेन में धूम्रपान करने और नशा करने पर कितनी सजा का प्रावधान है।
Railways Act 1989 की धारा 145 के अनुसार, यदि किसी ट्रेन के सवारी डिब्बे में या ट्रेन के किसी भाग पर को व्यक्ति नशे की हालत में होगा या कोई न्यूसेंस (nuisance) करेगा अथवा अश्लील भाषा का उपयोग करेगा (abusive or obscene language) या जानबूझकर रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी सुर्विस में बाधा डालेगा जिससे अन्य यात्रियों पर प्रभाव पड़ता हो तो उसे रेल से हटाया जा सकता है।
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ऐसे व्यक्ति का टिकट जब्त कर सकती है। ऐसे रेल यात्री को अधिकतम छह माह के कारावास (6 months jail) और 500 रुपये जुर्माना का दंड भी सुनाया जा सकता है।
स्मोकिंग को लेकर क्या है नियम (Fine on Smoking in Train)
यह तो हम सभी को पता है कि भारतीय रेलवे में स्मोकिंग पूरी तरह से बैन है लेकिन फिर भी कुछ लोग ट्रेन में स्मोकिंग करते हैं। रेलवे एक्ट 1989 (Railway Act 1989) की धारा 167 के अनुसार, भारतीय रेल में स्मोकिंग (Smoking in Train) करते मिलने पर यात्री पर 100 रुपये तक का जुर्माना (fine) लगाया जा सकता है।
इसके अलावा रेल अधिनियम (Railway Act, 1989) की धारा 167 के अनुसार, ट्रेन में ड्यूटी के दौरान रेलवे का कोई कर्मचारी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसपर भी 500 रुपये का जुर्माना या 1 साल की सजा या दोनों दंड लगाए जा सकते हैं।