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Indian Railways : रेल यात्री भूलकर भी न करें ये गलती, पकड़े गए तो होगी 1 साल की सजा

Indian Railways :  रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल अगर ट्रेन के सफर में कोई भी पैसेंजर (passenger) बिना किसी ठोस कारण के बेवजह अलार्म चेन खींचता है तो उसके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि अलार्म चेन खींचने की वजह से वो ट्रेन तो लेट होती ही है, इसके साथ उस ट्रैक पर पीछे से आ रही बाकी सभी ट्रेनें भी देर हो जाती हैं। 

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Indian Railways : रेल यात्री भूलकर भी न करें ये गलती, पकड़े गए तो होगी 1 साल की सजा

HR Breaking News, Digital Desk- Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. इसे ट्रांसपोर्टेशन के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक माना जाता है, लेकिन कई बार बिना किसी वजह के पैसेंजर्स को ट्रेनों के लेट होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

इसकी एक बड़ी वजह लोगों के द्वारा चेन पुलिंग करना भी है, जिससे ट्रेनों को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में देरी होती है. इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए मध्य रेलवे (Central Railway) ने बिना किसी कारण चेन पुलिंग कर रेल गाड़ियों को जहां-तहां रोकने वालों के खिलाफ अभियान शुरू की है.

ट्रेन में क्यों होती है अलार्म चेन-

रेलवे ने आपातकालीन स्थितियों के दौरान उपयोग के लिए उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग (ACP) विकल्प प्रदान किया है. अलार्म चेन को आपातकालीन स्थितियों में खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर (गार्ड) को सचेत किया जा सके. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रेन सेवाओं की समयबद्धता बनाए रखने के लिए ट्रेनों में अलार्म चेन का उचित उपयोग महत्वपूर्ण है.

अलार्म चेन को लेकर याद रखें ये नियम-

अगर कोई भी पैसेंजर बिना किसी ठोस कारण के बेवजह चेन खींचता है या इस सुविधा का दुरुपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. अलार्म चेन खींचने की वजह से वो ट्रेन तो लेट होती ही है, इसके साथ उस ट्रैक पर पीछे से आ रही बाकी सभी ट्रेनें भी देर हो जाती हैं. रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चेन को खींचने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले यात्री को 1 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है.

सेंट्रल रेलवे ने लगाया 63 लाख का जुर्माना-

मध्य रेल ऐसी अनुचित एसीपी घटनाओं पर कड़ी नज़र रख रहा है. अप्रैल-2023 से जून-2024 (28.6.2024 तक) की अवधि के दौरान, मध्य रेल ने अलार्म चेन के दुरुपयोग के 11,434 मामले दर्ज किए. रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत 9657 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उनसे 63.21 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए. मामलों की संख्या, पकड़े गए 

किस मंडल से कितना जुर्माना-

मुंबई मंडल-

मामले-4387, पकड़े गए व्यक्ति 3741, वसूल की गई जुर्माना राशि - 23.47 लाख रुपये

भुसावल मंडल-

मामले-2931, पकड़े गए व्यक्ति 2824, वसूल की गई जुर्माना राशि - 21.76 लाख रुपये 

नागपुर मंडल-

मामले-1706, पकड़े गए व्यक्ति 1404, वसूल की गई जुर्माना राशि - 8.71 लाख रुपये

पुणे मंडल-

मामले-1992, पकड़े गए व्यक्ति 1440, वसूल की गई जुर्माना राशि - 7.73 लाख रुपये

सोलापुर मंडल-

मामले-418, पकड़े गए व्यक्ति 248, वसूल की गई जुर्माना राशि - 1.54 लाख रुपये

किन परिस्थितियों में खींची जा सकती है अलार्म चेन-

अगर चलती ट्रेन में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन पुलिंग की जा सकती है.

यदि यात्रा के दौरान आपके साथ कोई बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति है और उसे ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत हो रही है और गाड़ी चल जाए तो ऐसी स्थिति में भी अलार्म चेन खींचा जा सकता है.

अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है और वह स्टेशन पर छूट जाता है और ट्रेन चल देती है तो ऐसी स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है.

अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में भी अलार्म चेन खींचा जा सकता है.

ट्रेन में यात्रा के बीच यदि चोरी या डकैती होती है तो इस स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है.