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IRCTC : अब दलाल से कंफर्म ट्रेन टिकट लेना पड़ेगा भारी, चुकाना होगा इतना जुर्माना

IRCTC : आपको बता दें कि रेल का टिकट किसी दलाल या एजेंट के जरिए खरीदना गैरकानूनी है।इससे टिकट लेने और टिकट बनाने वाले दोनों पर कार्यवाही हो सकती है। आपको बता दें कि रेल यात्रा के दौरान दलाल से टिकट खरीदने पर मोटा जुर्माना चुकाना होगा। 
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HR Breaking News, Digital Desk- आजकल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग को लेकर काफी मारा मारी चल रही है। कहीं जाना हो, तो टिकट ही नहीं मिलती। एक बार को मिल भी जाए, तो इतनी वेटिंग होती है कि उसका कंफर्म होना मुश्किल होता है। कंफर्मेशन के चक्‍कर में अब लोग दलालों से टिकट बनवाने लगे हैं। इसमें कंफर्म टिकट मिल जाएगी, इस बात की गारंटी रहती है।


हालांकि, इसमें कमीशन के तौर पर टिकट फेयर के अलावा एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देना पड़ता है, लेकिन कम से कम सीट बुकहो जाएगी, इसकी तसल्‍ली भी रहती है। अगर आप भी टिकट बुक करने के झंझट से बचने के लिए दलाल से टिकट करा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। क्‍योंकि आपका जरा सा कंफर्ट आपके सफर को मुसीबत में डाल सकता है। हो सकता है कि आपको इसके लिए सजा भी हो जाए। इसलिए टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है।

गैरकानूनी है दलाल के जरिए टिकट खरीदना-

दरअसल, रेल का टिकट किसी दलाल या एजेंट के जरिए खरीदना गैरकानूनी है।इससे टिकट लेने और टिकट बनाने वाले दोनों पर कार्यवाही हो सकती है। रेल यात्रा के दौरान दलाल से टिकट खरीदना रेलवे अधिनियम की धारा 142 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। अगर यात्री सफर के बीच पकड़ा गया, तो उसे तीन महीने की जेल और उस पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हो सकता है कि ये दोनों सजा एक साथ भी दे दी जाएं।


 

किसी और की टिकट पर न करें यात्रा-

कई बार टिकट एजेंट पैसा वसूलने के चक्‍कर में किसी और के नाम पर यात्रा करने के लिए कह देते हैं। ऐसा तब होता है, जब यात्री को अर्जेंट में कंफर्म टिकट लेनी हो। अगर वो आपसे ऐसा करने के लिए कहे, तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। पहले तो रेलवे आपको बेटिक यात्री मानेगा। इसके बाद जांच होने पर आपकी मुश्किलें काफी हद तक बढ़ जाएंगी।

करें शिकायत-

दलाल से टिकट लेना अपराध है। आप चाहें तो इस अपराध को रोक सकते हैं। रेल यात्री होने के नाते आपकी जिम्‍मेदारी है कि स्‍टेशन या फिर ट्रेन में आपको कोई दलाल टिकट बेचता हुआ दिख जाए, तो तुरंत उसकी शिकायत करें। ज्‍यादातर दलालों को रेलवे की तरफ से मान्‍यता प्राप्‍त नहीं होती, ऐसे में आप आरपीएफ या ड़यूटी पर मौजूद किसी कर्मचारी को इसकी सूचना दे सकते हैं।