Haryana के इन इलाकों में नहीं हो सकेगी जमीन की अदला बदली, रजिस्ट्री पर लगाई रोक
HR Breaking News : (Haryana News) बदलते जमाने के साथ-साथ प्रॉपर्टी पर हो रहे हैं फर्जीवाड़े की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी से जुड़े इस फर्जीवाड़े पर रोकथाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) की तरफ से प्रदेश के कई इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। जिसकी वजह से अब जमीन की अदला- बदली नहीं हो सकेगी। इन सब के साथ ही करनाल के कुंजपुरा, पानीपत के मतलौडा और अंबाला के शहजादपुर को नगरपालिका का दर्जा दिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला
बीतें वीरवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) में CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेन-देन को रोकने के लिए हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम-1975 की धारा 7ए में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इस बदलाव का साफ-साफ उद्देश्य बस यह सुनिश्चित करना है कि एक्सचेंज डीड्स, जिनका यूज अप्रत्यक्ष बिक्री के साधन के तौर पर किया जा रहा है, उन्हें अधिनियम के दायरे में लाया जा सके। मंत्रिमंडल की इस बैठक में तीन नई नगरपालिका बनाने का फैसला (decision to create a municipality) भी लिया गया है।
कुंजपुरा नगरपालिका में कुंजपुरा के अलावा नलवी कलां और वजीरपुर गांव शामिल होंगे। मतलौडा नगर पालिका में मतलौडा ग्राम पंचायत को शामिल किया जाएगा। शहजादपुर नगर पालिका में शहजादपुर के साथ बापौली, भौड़माजरी और माजरा को शामिल किया जाएगा।
पट्टे पर दी 4 एकड़ से ज्यादा जमीन
पंचकूला (Panchkula News) के बरवाला ब्लाक में स्थित रत्तेवाली गांव में लगभग 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरला जमीन कामधेनु गोसेवा समिति सकेतड़ी को 20 साल के लिए पट्टे पर दी जाएगी। इस जमीन पर 570 पशुओं की गोशाला की स्थापना (Establishment of a cow shelter) की जाएगी।
