Delhi में अब पेट्रोल पंपों पर भी खुलेंगी शराब की दुकानें, पीने की उम्र में भी बदलाव
Liquor shop on Petrol Pump : दिल्ली में शराब बिक्री को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, आबकारी नीति में बदलाव किया जाएगा। अब शराब की बिक्री पेट्रोल पंप (alcohol on Petrol Pump) पर भी की जाएगी। इसके अलावा पीने वालों की उम्र में भी बदलाव कर दिया गया है। आईए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
HR Breaking News - (liquor rules change) हाल ही में दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि अब जल्द ही राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंपों (liquor shop on Petrol Pump) पर शराब मिलनी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पेट्रोल पंप पर शराब की दुकाने खोलने के साथ ही एनसीआर क्षेत्र में पीने वालों की उम्र में भी बदलाव किया जा सकता है। चलिए जानते हैं विस्तार से -
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने एक दश्क के कार्यकाल में भी शराब पीने वालों की उम्र (legal drinking age) 25 साल से कम कर 21 साल नहीं कर पाई थी। हालांकि, उस सरकार ने जिस आबकारी नीति (New Excise Policy) में इसे लागू करने का प्रविधान किया था, वह नीति विवादों में आ गई। उस समय सरकार के प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा था।
लेकिन, अब दिल्ली की सत्तासीन भाजपा सरकार बीयर पीने वालों की उम्र 25 साल से घटकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी तक इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह मामला अभी विचारधीन है। वहीं, एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि आने वाले समय में दिल्ली में शराब (Delhi liquor sale rule change) की बिक्री पेट्रोल पंप पर भी होने लगेगी।
नई आबकारी नीति में किया जा सकता है यह बदलाव -
लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति वर्तमान में हितधारकों के विभिन्न समूहों से प्रतिक्रिया ले रही है। हाल ही में सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में पता चला है कि अभी तक इसपर कोई अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा गया है और शराब निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ बैठकों में नई नीति और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार का लक्ष्य आबकारी राजस्व को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना भी है कि नई आबकारी नीति से आम लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करा पड़े। शराब पीने की उम्र (drinking age) को घटाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली में शराब की बेचने के लिए अधिकतम उम्र 25 साल है।
शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल -
बता दें कि गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा (Law and rules for drinking alcohol in Noida) और फरीदाबाद सहित एनसीआर के आसपास लगने वाले सभी शहरों में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल ही है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इस असमानता के कारण राजस्व का नुकसान होता है, क्योंकि 25 वर्ष से कम उम्र के युवा शराब खरीदने के लिए इन जगहों पर जाते हैं। अधिकारी ने बताया है कि नई आबकारी नीति (Delhi New Excise Policy) के तहत राजस्व के नुकसान को कम करने के लिए बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर विचार किया जा रहा है।
नई नीति के अनुसार इन जगहों पर नहीं खोली जाएगी शराब की दुकानें -
नई आबकारी नीति (Excise Policy) में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब की दुकानों के कारण आम जनता को कोई परेशानी न हो, शराब की दुकानों को आवासीय और भीड़-भाड़ वाले इलाकों या शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों जैसे स्थानों से दूर रखा जाएगा। नई नीति में शराब की कई दुकानों के स्थान बदले जा सकते हैं। नई आबकारी नीति में मॉल और सुपरमार्केट में शराब की दुकानें खोली जा सकती है।
100 मॉल में सिर्फ 14 शराब की दुकानें -
मौजूदा समय में शहर में मॉल की संख्या 100 से भी ज्यादा है। लेकिन शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) में फिलहाल 14 ही शराब की दुकानें है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉल में दुकानों का रेंट अधिक होता है जिसकी वजह से मॉल में शराब की दुकानें खोलने से बचा जा रहा है। बता दें कि अब आने वाले समय में शहर के पेट्रोल पंपों पर भी शराब की बिक्री शुरू की जा सकती है। समिति नीति के तहत ब्रांड-प्रचार कानून को बदलने पर विचार-विमश किया जा रहा है। फिलहाल शराब की प्रति बोतल मार्जिन महंगे ब्रांड और सस्ते ब्रांड (जो बहुत ज्यादा बिकती है) का बराबर है। शराब की दुकानें सस्ते, और कम प्रसिद्ध ब्रांडों का स्टाक रखती हैं और अधिक महंगे और ब्रांड की शराब (branded liquor) खरीदने से बचती है।
