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naukar malkin : चाय में नशीली दवा मिलकर नौकर ने मालकिन के साथ बनाए संबंध

मालकिन ने नौकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि नौकर उसकी चाय में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ संबंध बनाता है। ये भी बताया जा रहा है कि नौकर ने एक अश्लील वीडियो बना लिया। जिसे अब वो वायरल करने की धमकी दे रहा है। 

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naukar malkin : चाय में नशीली दवा मिलकर नौकर ने मालकिन के साथ बनाए संबंध

HR Breaking News (नई दिल्ली)। मालकिन को चाय में नशा पिला कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीष मोतीश कुमार ङ्क्षसह ने आरोपित नौकर को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की। न्यायाधीश ने दुष्कर्मी नौकर द्वारा मालकिन के साथ दुष्कर्म करने की घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का भय दिखाकर लाखों रुपये ऐंठने के लिए आरोपित को तीन वर्ष की सजा सुनाई। सजा के अलावा साठ हजार रुपया जुर्माना अदा करने और नहीं देने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतने का फैसला सुनाया।

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यह सजा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला अन्तर्गत मोहनपुर थाना क्षेत्र के एकपुरा निवासी सुकुमार जाना को दी गयी है। मामले में लोक अभियोजक राजेश्वर प्रसाद यादव एवं विशेष लोक अभियोजक इन्द्रभूषण ङ्क्षसह ने अनुसंधानकर्ता समेत पांच गवाहों के बयान एवं अन्य दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर आरोपित को कठोर सजा देने की प्रार्थना न्यायालय से की थी। जबकि पीडि़ता के अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार झा अनीश, विलास चौधरी एवं मोहन पाठक ने न्यायालय के समक्ष अहम कानूनी दलीलें पेश कर आरोपित को किसी प्रकार की रियायत नहीं देने की प्रार्थना न्यायालय से की।

क्या था मामला

इस घटना की प्राथमिकी 28 जून 2019 को पीडि़ता के टंकित आवेदन पत्र के आधार पर सदर थाना में दर्ज की गयी थी ।आवेदन में कहा गया था कि उपरोक्त तिथि से कुछ माह पूर्व पीडि़ता के पति की पोङ्क्षस्टग गया जिला में थी। आरोपित उसके घर में नौकर के रूप में काम करता था। एक दिन जब उसका पति आफिस एवं बच्चे स्कूल चले गये थे तो उसने आरोपित को चाय बनाने को कहा।आरोपित ने चाय में नशा मिला दिया। जिसे पीने के बाद वह बेहोश होकर पलंग पर गिर गयी। बेहोशी की हालत में आरोपित नौकर ने उसके साथ दुष्कर्म कर इसकी वीडियो बना ली और घर से चला गया।

होश आने पर उसे घटित घटना का एहसास हुआ। डर से महिला ने अपने पति को नहीं बतायी। अगले दिन आरोपित पुन: काम करने आया और पीडि़ता को अकेला पाकर उसे वीडियो और फोटो दिखाकर उसकी बात मान लेने और नहीं तो इसे सोशल मीडिया एवं वाट्सएप पर वायरल कर देने की धमकी दी। आरोपित पुन: उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इसका वीडियो बना लिया। वह अक्सर विडियो दिखाकर पीडि़ता का शारीरिक एवं आर्थिक शोषण करता रहा। 

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आरोपित ने नगद एवं बैंक एकाउंट के माध्यम से पीडि़ता से लाखों रुपये वसूले। पीडि़ता अपने नौकरी पेशा पति से झूठ बोल-बोल कर आरोपित के पत्नी के बैंक खाते में रुपये भेजवाती रही। पीडि़ता के पति का सहरसा ट्रांसफर होने पर भी आरोपित अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तंग आकर पीडि़ता ने आत्महत्या करना चाही। लेकिन पति ने उसे बचा लिया। तब पीडि़ता ने सारी घटना अपने पति को बतायी।

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