New Pension Rules : इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्सट्रा पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना
extra pension rules : केंद्र सरकार लगातार कर्मचारियों पर मेहरबान हो रही है। इस साल में केंद्रीय कर्मचारियों को कई सौगात सरकार की ओर से मिल चुकी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों (central govt) के लिए एक ओर गुड न्यूज आई है। अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को एक्स्ट्रा पेंशन (extra pension ka niyam) मिलेगी, सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। आइये जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल इस खबर में।

HR Breaking News - (pension rules)। 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पहले ही सरकार ने राहत भरा अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार अब रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों (retired employees news) को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। यह एक्स्ट्रा पेंशन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत दी जाएगी।
80 साल की उम्र से मिलना शुरू होगा बेनेफिट -
रिटायरमेंट के बाद किसी केंद्रीय कर्मचारी की उम्र (govt. decision for pensioners) 80 साल होती है तो उसे इस एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। इसके बाद आगे हर पांच साल अधिक आयु वाले को यह पेंशन बढ़ौतरी (pension hike) के साथ मिलेगी।
केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने इस एक्स्ट्रा पेंशन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को यह एक्स्ट्रा पेंशन (extra pension rules) भत्ते के रूप में यानी अनुकंपा लाभ के रूप में मिलेगी।
अतिरिक्त पेंशन होगी इतने प्रतिशत -
कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद जिस महीने में 80 साल (compassionate allowance age) का होगा तो उस महीने की 1 तारीख से उसे अतिरिक्त पेंशन (govt extra pension rules) का लाभ मिलेगा। यह उन्हें पहले से मिल रही पेंशन (pension hike) से अलग होगी और मूल पेंशन की 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि होगी।
85 साल की उम्र तक मिलेगा इतना लाभ-
DoPPW की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन (new pension notification) के अनुसार 80 से 85 साल की उम्र के पेंशनर्स को बेसिक पेंशन की 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension for pensioners) मिलेगी। इस तरह से 20 हजार रुपये पेंशन पाने वाले को 4 हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन (additional pension rules) के रूप में और मिलेंगे। यानी हर माह इनकी पेंशन (pension hike) 24 हजार रुपये हो जाएगी।
ऐसे होती जाएगी पेंशन में बढ़ौतरी -
जैसे ही पेंशनधारक की उम्र 85 साल से पार होगी तो उसे 20 की बजाय मूल पेंशन की 30 प्रतिशत राशि और अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension rules) के रूप में मिलेगी। यह लाभ 90 साल तक की उम्र तक पेंशनर को मिलेगा। इसके बाद 90 से 95 साल तक की आयु के पेंशनर्स (pensioner's update) को 40 प्रतिशत व 95 से 100 साल के पेंशनर्स को 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
100 साल आयु होते ही अधिक फायदा-
किसी कर्मचारी की 100 साल की उम्र जिस महीने में होती है तो उस माह की पहली तारीख से ऐसे पेंशनर्स (central govt pensioners) को बेसिक पेंशन की 100 प्रतिशत राशि अतिरिक्त पेंशन (pension rules for central govt pensioners) के रूप में मिलेगी। ये पेंशनर्स सुपर सीनियर पेंशनर्स में गिने जाएंगे।
पेंशन नियम के तहत दिया जाएगा लाभ-
DoPPW ने संबंधित विभागों को इन नए अतिरिक्त पेंशन नियमों (center govt pension rules) को लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पेंशनर्स को CCS यानी सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के तहत बेसिक पेंशन (new pension rules) के साथ अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्व नियम 49(2-ए) के तहत बेसिक पेंशन (basic pension rules) के अलावा अतिरिक्त पेंशन अनुकंपा भत्ते (compassionate allowance) के रूप में दी जाएगी।