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Railway New Rules : रेलवे ने बुकिंग की नई व्यवस्था की लागू, स्पेशल ट्रेन के लिए भी बनाए नए नियम

इंडियन रेलवे (Indian Railway) की ट्रेनों में पूरी बोगी की बुकिंग अब नई शर्तों के साथ होगी। पिछले दिनों तमिलनाडु के मदुरै में प्राइवेट कोच में आग लगने की घटना के बाद रेलवे विभाग ने नियम बदलने का फैसला लिया है।
 
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Railway New Rules : रेलवे ने बुकिंग की नई व्यवस्था की लागू, स्पेशल ट्रेन के लिए भी बनाए नए नियम

HR Breaking News (नई दिल्ली)। वहीं स्पेशल ट्रेन के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। रेलवे बोर्ड (Railway Board) द्वारा इसे लेकर 7 सितंबर को आदेश जारी किए गए थे, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है।


IRCTC ही उपलब्ध कराएगी खाना


नए नियम के अनुसार, अब प्राइवेट कोच की बुकिंग तभी होगी, जब यात्री पैंट्री कार से खाना लेंगे। इसका मतलब यह है कि IRCTC ही खाने की सप्लाई करेगा और सप्लाई पैंट्री कार से होगी। अगर कोच ट्रेन से अलग होगा तो भी खाना विभाग की तरफ से ही उपलब्ध कराया जाएगा। अगर ट्रेन में पैंट्रीकार की सुविधा नहीं होगी तो रेलवे उस ट्रेन के प्राइवेट कोच की बुकिंग ही नहीं करेगा।

आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी


रेलवे बोर्ड (Railway Board) के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग ए.रंगराजन ने सभी मंडल अधिकारियों को ऑर्डर की कॉपी भेज दी है। साथ ही निर्देश भी जारी किए हैं कि सभी एंगल जांचने के बाद ही बुकिंग की जाए। अगर नए नियमों के पालन में लापरवाही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे का सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में अनुशासन और नियम पालन जरूरी है।

कोच बढ़ाए जाएंगे या स्पेशल ट्रेन चलेगी


रेलवे ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों में यात्रियो की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ न हो, इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के अधिकारियों को एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेटिंग लिस्ट अगर लंबी हो गई तो कोच बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। स्पेशल ट्रेन का प्रपोजल भी भेज सकते हैं, ताकि यात्रियों को परेशनी न हो और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

रेलवे द्वारा जारी किए गए निर्देश

  •  फुल टैरिफ रेट में बुकिंग के लिए घोषणा पत्र भरवाना होगा।
  • यात्रियों के पास या ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी की जांच करनी होगी।
  • यात्रियों की डी-बोर्डिंग और बोर्डिंग प्रोग्राम के अनुसार हो, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।