NHAI Guidelines : अब इतने सेकेंड के बाद नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, NHAI ने जारी की गाइडलाइन
NHAI Rules : अक्सर जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए किसी राजमार्ग या हाईवे का यूज करते हैं तो आपको वहां से जाने के लिए टोल प्लाजा से होकर जाना पड़ता है। जहां पर आपके लिए टोल का भुगतान करना अनिवार्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नियमों का उल्लंघन किए बिना भी आप टोल टैक्स बचा सकते हैं। NHAI ने गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत टोल गेट पर टैक्स भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है। उस समय सीमा में टैक्स नहीं कटा तो आपको भुगतान करने की आवश्कत नहीं होगी। चलिए जानते हैं -

HR Breaking News (ब्यूरो)। देश के विकास और और सुरक्षा के लिए तेजी से नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। जब भी वाहनचालकों को हाईवे से किसी दूसरे राज्य या शहर जाना होता है तो उनको टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है वहां उन्हें टोल टैक्स का भुगतना करना होता है। यह हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर हाईवे और नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क एक जैसा नहीं होता है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NAHI) ने टोल प्लाजा से जुड़े कई नियम बनाए हैं। इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं अगर आप इनकी जानकारी रखते हैं तो टौल टैक्स देने से बच सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग टोल टैक्स के भुगतान से बचने के इन नियमोंके बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं NAHI के इन नियमों के बारे में -
टोल प्लाजा क्यो हैं जरूरी-
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राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और सड़क निर्माण के लिए जगह-जगह टोल प्लाजा(toll tax rules) लगाए गए हैं। जिनका मकसद सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए धन जुटाना है। टोल प्लाजा पर लगने वाला टैक्स सड़कों की बेहतर गुणवत्ता में बनाए रखने में मदद करता है। इससे वाहनचालकों को भी फायदा (NHAI ke new rules) पहुंचता है। टोल सड़कों के जरिए यात्री आसानी से हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सड़कों की तुलना में काफी सुरक्षित हैं।
जानिए 10 सेकंड के नियम के फायदे-
वैसे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की ओर से टोल प्लाजा के लिए कई नियम (Toll Tax Rules) बनाए गए हैं, लेकिन हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल बूथ पर वेटिंग टाइम को लेकर वाहन चालकों को एक जरूरी दिशानिर्देश दिया थे। NHAI के इस नियम के मुताबिक, यदि कोई कार 10 सेकंड (Toll Tax Rules) से ज्यादा समय तक टोल बूथ की कतार फंसी रहती है तो समय को जाया न करते हुए उसे टोल टैक्स का भुगतान किए जाने की परमिशन मिल जाती है।
जानिए क्या है 100 मीटर का नियम-
NHAI ने वाहन चालकों को 10 सेकंड के वेटिंग टाइम के अलावा एक और सूचना दी है जिसके बारे में वाहनचालकों को पता होना चाहिए। ये नियम है 100 मीटर वेटिंग लाइन नियम। इन नियमों के अनुसार किसी भी टोल प्लाजा पर वेटिंग लाइन 100 मीटर (100 meter rule for toll plaza) से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कतार में खड़े वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता। इसके लिए भी कुछ रूल्स है बता दें कि 100 मीटर (nhai rules for toll plaza km distance)की वेटिंग लाइन मीटर की पहचान करने के लिए हर एक टोल लेन में एक पीली लाइन मार्कर होता है। इसे देखकर ही उन वाहनों के बारे में पता लगाया जाता है। वाहन चालकों के हितों को ध्यान में रखकर सुविधा की गई है।
टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन काम नहीं करें -
अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही हैं तो ऐसे में आप बिना टोल टैक्स का भुगतान किए जा सकते हैं। यदि आपको इस नियम के बारे में पता है तो आप टोल टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार होने और टोल भुगतान में 10 सेकंड से अधिक लग रहा है या फास्टैग मशीन खराब है फिर भी आपको नहीं जाना दिया जाता है तो इसके लिए आप NHAI के हेल्पलाइन नंबर 02672-252401, 252402 पर शिकायत कर सकते हैं।
नियमों के उल्लंधन पर होगी कार्रवाई-
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अगर कभी ऐसा होता है कि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां इन नियमों को पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप इसके लिए उल्लंघन (toll plaza ke jruri niyam) करने वाले के खिलाफा कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकार दिए गए हैं। अगर टोल कर्मचारी आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है या आपको जाने नहीं दे रहा है तो आप टोल-फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।