NHAI Rule Change : 10 सेकेंड से ज्यादा देरी पर टोल टैक्स देना होगा या नहीं, NHAI ने किया क्लियर
NHAI new update : हाईवे पर यात्रा करते समय टोल बूथों पर अक्सर लंबी कतारें और धीमी प्रक्रिया यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती है, जिससे यात्रा में देरी होती है। इस समस्या को हल करने के लिए NHAI ने एक नया अपडेट (NHAI new rule for toll tax) जारी किया है। NHAI की ओर से नियम था कि अगर आपको 10 सेकेंड से ज्यादा देर तक किसी टोल पर टोल टैक्स देने के लिए इंतजार करना पड़ा तो फिर ये टैक्स नहीं देना होगा। अब इसमें क्या अपडेट है, आइये जानते हैं इस खबर में।
HR Breaking News - (Toll plaza news)। जब आप हाईवे पर वाहन लेकर निकलते हैं तो आपने NHAI द्वारा स्थापित किए गए टोल बूथ को तो अवश्य देखा होगा। हर गाड़ी को टोल बूथ पर टोल देकर पास करना होता है, जिसमें लगभग कुछ सेकेंड (toll tax rules 2025)ही लगते हैं। लेकिन कई बार टोल पलाजा पर काफी समय बर्बाद हो जाता है और मुसाफिरों को अपने गंतव्य पर पहुंचने में देरी हो जाती है। जिस पर NHAI (National Highways Authority of India) ने एक अपडेट जारी किया है। अब 10 सेकेंड से ज्यादा समय आपको टोल पर रुकना पड़ा तो जानिये टोल टैक्स देना पड़ेगा या नहीं।
NHAI ने अब किया यह बदलाव -
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पहले टोल प्लाजा पर अगर गाड़ी 10 सेकंड से ज्यादा समय लेती थी, तो उसे टोल टैक्स से छूट मिल जाती थी। इसके अलावा, अगर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी होती थी, तो भी पीछे वाली गाड़ियों को टोल (NHAI Rule Change) नहीं देना पड़ता था। इस नियम को लेकर काफी बहस और वीडियो वायरल हुए थे, जहां ड्राइवर इस छूट का फायदा उठाते हुए टोल पर झगड़ते दिखते थे। लेकिन अब NHAI ने इन दोनों नियमों में बदलाव कर दिया है। अब चाहे गाड़ी लाइन में कितनी भी देर लगे, टोल टैक्स (toll tax rule by NHAI) देना ही होगा। 2021 में जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें 100 मीटर की लाइन में छूट दी गई थी, अब उसे भी हटा लिया गया है।
NHAI ने एक नया सर्कुलर जारी किया -
NHAI इसे लेकर नया सर्कुलर जारी कर चुका है, जिसमें फ्री-फ्लो पॉलिसी को खत्म करने का एलान किया गया। इसके बाद, अब टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की फ्री फ्लो सुविधा (NHAI new rule for toll plaza) नहीं होगी। पहले कुछ टोल पर जो लोग 10 सेकेंड के भीतर निकल जाते थे, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब यह नियम (Toll Plaza Rules) सभी टोल पर लागू नहीं होगा। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम सिर्फ उन टोल प्लाजा के लिए था जो 2021 में बने थे। इस बदलाव के कारण लोगों के बीच जो कंफ्यूजन और झगड़े हो रहे थे, उन्हें अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है।
इन्हें मिलती है टोल में छूट -
भारत में हाईवे पर सफर करते समय आमतौर पर हर व्यक्ति को टोल टैक्स (Toll Tax kin ke liye free hai) देना पड़ता है, लेकिन कुछ खास लोगों को इससे छूट मिलती है। जैसे कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज और अन्य उच्च पदों पर बैठे लोग, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन सभी को टोल टैक्स (Toll Tax) से मुक्त रखा गया है। इस फैसले से जुड़ी कई बातें अब NHAI ने साफ कर दी हैं, जिससे लोगों में पहले की तरह भ्रम नहीं रहता।