Retirement Age : क्या बढ़ाई जाएगी रिटायरमेंट की एज? सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब
Retirement Age : जब भी कोई नौकरी करता है तो वह सेवानिवृत्त भी होता ही है। इसके लिए अलग अलग विभाग के हिसाब से उम्र भी तय है। वहीं, कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर समय-समय पर चर्चा भी चलती रहती है। अब सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर जवाब दिया है। चलिए जानते हैं-
HR Breaking News (Retirement age) किसी भी व्यक्ति के लिए रिटायरेमेंट का लम्हा एक खुशी वाला भावूक पल होता है। इंसान अपना कामकाज छोड़कर एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है। फिर वह अपने काम को छोड़कर आराम की जिंदगी में प्रवेश करता है, जहां पेंशन से गुजारा करता है। रिटायरमेंट तक इंसान अपने जीवन की लगभग जिम्मेदारियों को निभां सकता है।
क्या बढ़नी चाहिए रिटायरमेंट की उम्र
रिटायरमेंट की उम्र बढ़नी चाहिए या नहीं, इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। कुछ का कहना है कि जब काम करने में सक्षम हो तो क्यों रिटायर करना, वहीं कुछ का मानना है कि युवाओं को आगे मौका देना चाहिए, पुराने लोगों की रिटायरमेंट की उम्र (retirement age) कम कर देनी चाहिए।
सरकार ने लगाया विराम
सरकार की तरफ से सेवानिवृत्ति की उम्र (retirement age of employees) बढ़ाने के सवालों पर विराम लगा दिया गया है। सरकार की ओर से सदन में इसकी जानकारी दी गई है। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
रिटायरमेंट की उम्र 62 करने की थी मांग
इससे पहले झारखंड (Jharkhand News) के विधायक जनार्दन पासवान ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने की मांग की थी। उन्होंने बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों का हवाला दिया था। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि रिक्त पदों को शिक्षित और कुशल युवाओं के माध्यम से भरा जाएगा। यानी कि नई नौकरियां निकालकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों को भी पूरा भुगतान करने के लिए एजेंसी को कहा है। सरकार यह करना सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों को ही आउटसोर्स में लगाए जाने व आरक्षण नीति को लागू करने की बात कही गई है।
केंद्र में भी उठते रहे हैं सवाल
केंद्र सरकार भी किसी भी प्रकार की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को नकार चुकी है। केंद्र सरकार राज्यसभा में एक सवाल का लिखित में जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के पास समय से पहले रिटायरमेंट (VRS) लेने का विकल्प है, जिसके लिए मानदंड निर्धारित हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत कर्मचारी के पास समय से पहले सेवानिवृत्ति (Retirement age) के विकल्प हैं।
