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Telecom Act : एक व्यक्ति के पास मिली इस लिमिट से ज्यादा SIM ताे जुर्माने के साथ होगी जेल, सरकार ने बनाए नियम

Telecom Act : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अगर आप अपने नाम पर नौ या छह (कुछ खास सर्किलों में) से ज्यादा सिम कार्ड इश्यू कराते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है। इस रिपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें। 

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Telecom Act : एक व्यक्ति के पास मिली इस लिमिट से ज्यादा SIM ताे जुर्माने के साथ होगी जेल, सरकार ने बनाए नियम

HR Breaking News, Digital Desk-  सरकार धोखाधड़ी और अपराध को रोकने के लिए टेलिकॉम नियमों में लगातार सख्ती कर रही है. इसी कड़ी सिम कार्ड की लिमिट को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है. ऐसे में किसी शख्स के नाम पर कई सिम कार्ड इश्यू  हैं तो यह उनके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है. नए अधिनियम के अनुसार, आपके पास टेलीकॉम कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड हैं तो आपको भारी जुर्मना या जेल भी जाना पड़ सकता है.ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप नाम से कितने सिम कार्ड जारी हुई हैं और इसकी कितनी सीमा है.

कितनी है सिम कार्ड रखने की लिमिट?

एक व्यक्ति कितने सिम कार्ड ले सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह देश के किस राज्य से सिम कार्ड ले जा रहा है. ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर नितिन अरोड़ा के मुताबिक, "प्रति व्यक्ति अधिकतम नौ सिम कार्ड की सीमा तय की गई है, जबकि जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में यह छह तक सीमित है."

नया टेलिकॉम एक्ट 2023 एक व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले सिम कार्ड की अधिकतम संख्या 9 को प्रभावी कर दिया है. इसे और स्पष्ट करते हुए, सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर (प्रमुख - प्रौद्योगिकी और दूरसंचार) अरुण प्रभु ने कहा, "दूरसंचार अधिनियम, 2023 किसी व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले सिम कार्ड की संख्या पर कोई विशेष सीमा निर्धारित नहीं करता है. वास्तव में, यह ग्राहक सत्यापन पर मौजूदा नियमों को प्रभावी बनाता है."

 

कितना लगेगा जुर्माना?

26 जून 2024 से लागू होने वाले इस नियम के अनुसार, अगर आप अपने नाम पर नौ या छह (कुछ खास सर्किलों में) से ज्यादा सिम कार्ड इश्यू कराते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. ग्रांट थॉर्नटन भारत के नितिन अरोड़ा ने नए दूरसंचार अधिनियम द्वारा निर्धारित दंड के बारे में बताते हुए कहा, "निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड प्राप्त करने पर पहली बार 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि कई बार ऐसा करने पर यह 2 लाख रुपये तक हो सकता है."
 

3 साल की हो सकती है जेल-

वहीं, डीएसके लीगल के वकील अभिषेक ने नए टेलिकॉम एक्ट के बारे में बताते हुए कहा, "लिमिट से ज़्यादा सिम कार्ड रखने पर जुर्माना या जेल का कोई विशेष प्रावधान नहीं है. हालांकि, नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत धोखाधड़ी , ठगी या गलत तरीकों को इस्तेमला करके सिम कार्ड हासिल करने पर 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता हैं. इसलिए, अगर किसी के पास तय सीमा से ज़्यादा सिम कार्ड हैं, तो संभव है कि ये अवैध रूप से हासिल किए गए हों."