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1 नंवबर से दिल्ली में इन वाहनों की नहीं होगी एंट्री

Delhi NCR New Vehicle Rules :दिल्ली में वाहनों से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम पर लगाने के लिए प्रशासन की ओर से पीयूसीसी के नियमों (PUCC rules) में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब पीयूसीसी के बिना पेट्रोल, डीजल नहीं दिया है। इसके साथ ही 1 नंवबर से दिल्ली कुछ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाने वाला है। खबर में जानिए इन वाहनों के बारे में-
 
1 नंवबर से दिल्ली में इन वाहनों की नहीं होगी एंट्री

HR Breaking News (New Vehicle Rules) कुछ ही समय में सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दी में बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में एक नवंबर से कुछ वाहनों के प्रवेश के नियम को सख्त किया जाने वाला हैं। नियमों का पालन करने के लिए परिवहन विभाग (transport department) और यातायात पुलिस को सीमा पर निगरानी के निर्देश जारी कर दिए हैं। खबर में जानिए इस बारे में विस्तार से-

पूरे एनसीआर में लागू हुई नई व्यवस्था 


केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Central Commission for Air Quality Management) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से पूरे एनसीआर में लागू हो गई है। CAQM ने 15 मई को जारी निर्देश संख्या 101 में वैध PUCC दिखाने पर ही वाहन में ईंधन भरने का प्रोविजन (Provision for refueling the vehicle) था। आयोग के मुताबिक वाहनों के प्रदूषण एनसीआर में पीएम 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर में योगदान देता है।

 

पेट्रोल पंप संचालकों को नियम लागू करने के निर्देश जारी 


हरियाणा के NCR जिलों में परिवहन विभाग की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों (petrol pump operators) को नियम लागू करने के लिए कहा हैं। पंपों पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर ऑनलाइन PUCC की व्यवस्था की जांच (Checking the system of online PUCC) होगी। इसके लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली कैमरे लगाए जा रहे हैं। CAQM की ओर से हरियाणा के साथ ही एनसीआर के राज्यों को सभी ईंधन और सीएनजी स्टेशनों पर ANPR प्रणाली लगाने और उसे चालू करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं।

 

पंप कर्मी करेंगे मैन्युअल प्रमाण पत्र की जांच 


वैध PUCC होने पर ही वाहनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को भरा जाएगा। प्रमाण पत्र न होने पर ना तो ईंधन मिलेगा और नजदीकी अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र (Authorized Pollution Testing Center) से PUCC बनवाने के लिए कहा जाने वाला है। यह व्यवस्था पूरे एनसीआर में सभी प्रकार के वाहनों और इंधन केंद्रो पर लागू होने वाली है।


ANPR कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर ही PUCC की ऑनलाइन स्थिति से उसका मिलान करेंगे। जब तक कैमरे चालू नहीं होते हैं, तब तक पंप कर्मी मैन्युअल प्रमाण पत्र की जांच करेंगे। बिना वैध PUCC वाहन चलाने पर 10000 रुपये तक जुर्माना का प्रोविजन तय किया है।

किन वाहनों के प्रवेश पर लगेगी रोक


केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में रजिस्टर्ड बसों को छोड़कर अन्य बसों का सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-6 डीजल से चलना अनिवार्य होगा। यह नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (All India Tourist Permit) और अन्य सेवाओं के अंतर्गत संचालित बसों पर लागू होगा। 


अब 1 नवंबर से दिल्ली (Delhi me kin vahno pr lgegi rok) में बीएस-6, सीएनजी और ईवी बसों के अलावा अन्य वाहनों की एंट्री नहीं होगी। इसका मकसद पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है।

रजिस्टर्ड बसों को निर्देशो से मिली छूट


नए निर्देशों के अंतर्गत संविदा संस्थागत, स्कूल और पर्यटक बसों को भी तय मानकों का पालन करना होगा। यानी दिल्ली से बाहर पंजीकृत ऐसी बसें, जो तय मानकों पर खरीद नहीं उतरती है। उनकी 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकेगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड बसों को इस निर्देश से छूट (Registered buses exempted from instructions)  दी गई है।