Toll Tax Rule 2025: देश में इन लोगों को कहीं नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी की लिस्ट

HR Breaking News : (Toll Tax Free) जब भी वाहनचालको को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है तो ऐसे में वाहनचालक को टोल टैक्स चुकाना होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही राज्य में आपको निजी सड़क से गुजरने के लिए टोल टैक्स का (toll tax free)भुगतान करना होता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि देशभर में कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें देशभर में कहीं भी जाना हो तो उन्हें इसके लिए टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि किन लोगों को टोल नहीं देना पड़ता है।
जानिए क्या है टोल टैक्स के नियम-
नियमो के अनुसार (toll tax rule updates) वैसे तो देशभर में कहीं भी जाना हो तो तकरीबन 50 किमी की दूरी पर ही टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोग इस टैक्स से पूरी तरह फ्री है।
टैक्स फ्री (toll tax free rule) लोगों के लिए बकायदा परिवहन मंत्रालय की ओर से सूची भी जारी कर दी गई है। इस सूची में शामिल लोगों को टोल टैक्स नहीं चुकाना होता है। इस लिस्ट में कुल 25 लोग शामिल है।
इन लोगों को नहीं दिना पड़ता कोई टोल टैक्स-
इस लिस्ट में भारत सरकार की ओर से जिन गाड़ियों को टोल फ्री (who does not feel toll)किया गया है उनमें कई लोग शामिल (toll tax list) है। इन लोगों में देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर राज्य के राज्यपाल, जीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, पीएम कैबिनेट के मंत्री, हर राज्य के सीएम, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, संघ के राज्य मंत्री,उपराज्यपाल, क्लास वन ऑफिसर या चीफ ऑफ स्टाफ, विधान परिषद के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के सभी जज,मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर का नाम शामिल है।
जानिए कौन-कौन है शामिल-
इसके साथ ही इस लिस्ट (toll tax rule in india) में अन्य सेवाओं में समकक्ष अधिकारी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, सचिव, राज्यों की परिषद,लोकसभा सचिव की गाड़ी, अर्धसैनिक बलों, पुलिस वर्दी में, राजस्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, शव वाहन और एंबुलेंस भी है। जिन्हें एक रुपया भी टोल का भु़गतान नहीं करना पड़ता है।
हालांकि आपको बता दें कि इन सभी गाड़ियों को छूट अपने पहचान पत्र (Identification Card)दिखाने के बाद ही दी जाती है। इसके साथ ही विदेश गणमान्य किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य को मान्य प्राप्त पत्रकारों को भी टोल टैक्स के भुगतान के झंझट से मुक्ति मिलती है।