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Toll Tax Rules : टोल प्लाजा पर इतने सेकेंड के बाद नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, NHAI ने जारी किया नोटिफिकेशन

Toll Tax Rules : वाहन से लंबी दूरी का सफर तय करने जाते समय हमें अक्सर टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है, जहां हर वाहन को टोल टैक्स देना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते है कि टोल प्लाजा पर इतने सेकेंड के बाद टोल टैक्स नहीं देना पड़ता... अगर आपका जवाब नहीं है तो एनएचआई की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें-

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Toll Tax Rules : टोल प्लाजा पर इतने सेकेंड के बाद नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, NHAI ने जारी किया नोटिफिकेशन

HR Breaking News, Digital Desk- (Toll tax rules) वाहन से लंबी दूरी का सफर तय करने जाते समय हमें अक्सर टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है, जहां हर वाहन को टोल टैक्स देना पड़ता है. फास्ट-टैग सिस्टम की मदद से भी टोल का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोल टैक्स पूरी तरह फ्री (toll tax completely free) भी हो सकता है?

इसके लिए आपको अपने राज्य में कुछ कानूनों और नियमों के अनुसार पात्रता मिलनी चाहिए और कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी जिन्हें पूरा करने के बाद आप टोल टैक्स से मुक्ति (exemption from toll tax) पा सकते हैं. कैसे... आइए जान लेते है नीचे इस खबर में-  

10 सेकेंड से ज्यादा हुआ वेटिंग टाइम-

मई 2021 में नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National Highway Authority of India) ने एक नियम लागू किया, जिसका उद्देश्य टोल पर वाहनों का स्थायी इंतजार कम करना था. इस नियम के अनुसार, कोई वाहन टोल प्लाजा (toll plaza) पर 10 सेकंड से अधिक नहीं रुक सकता. यदि कोई वाहन इस समय सीमा के बाद भी रुका रहता है, तो वाहन मालिक बिना टोल टैक्स (without toll tax) के वहां से जा सकता है. इसके अलावा, यदि टोल प्लाजा पर भीड़ (crowd at toll plaza) होती है, तब भी किसी वाहन का वेटिंग टाइम (waiting time) 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए. यह नियम टोल शुल्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

100 मीटर से ज्यादा लंबी हुई कतार- 

NHAI के नियम के अनुसार, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारें 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर टोल प्लाज (toll plaza) पर वाहनों की व्यस्तता की वजह से ऐसा है और आप 100 मीटर के दायरे के बाहर गाड़ी खड़ी करके इंतजार कर रहे हैं तो बिना टैक्स दिए जा सकते हैं. नियमों के अनुसार, इस 100 मीटर के दायरे को दर्शाने के लिए हर टोल प्लाजा (toll plaza Updates) पर एक पीली पट्टी अवश्य होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है और आपको परेशानी होती है या टैक्स भरने के लिए जोर-जबरदस्ती की जाती है तो NHAI के हेल्पलाइन नंबर (1033) पर बात की जा सकती है.

 दूरी, बनावट, वाहन के आकार पर टोल टैक्स तय होता-

टोल प्लाजा (toll plaza) पर नगद टैक्स देने के बजाय फास्ट टैग का उपयोग सस्ता पड़ता है, जिसे सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य वेटिंग टाइम को घटाना और फ्यूल की बर्बादी को रोकना है. टोल टैक्स की गणना (toll tax calculation) सड़क की दूरी, बनावट और वाहनों के आकार आदि के आधार पर की जाती है. इससे टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर होती है. फास्ट टैग (fastag) के माध्यम से यात्रा करते समय उपयोगकर्ता को सहजता और सुविधा मिलती है, जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर होता है.