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Toll Tax : पूरे देश में इन लोगों को कहीं नहीं देना होगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी की लिस्ट

Toll Tax Rules : देशभर में नेशनल व स्टेट हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। इन पर एक निश्चत दूरी के बाद टोल बूथ भी स्थापित किए गए हैं। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स (toll tax rules in india) चुकाना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देश के किसी भी कोने में स्थित टोल बूथ पर एक रुपया भी टोल टैक्स (toll tax ke niyam) के रूप में नहीं चुकाना पड़ता। इन लोगों की सरकार ने लिस्ट भी जारी की है। आइये जानते हैं कौन कौन लोग इनमें शामिल हैं।

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Toll Tax : पूरे देश में इन लोगों को कहीं नहीं देना होगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी की लिस्ट

HR Breaking News - (toll plaza rules)। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देशभर के टोल बूथों पर वाहन चालकों से टोल वसूलने के नियम (NHAI toll tax rules) लागू किए हुए हैं। टोल बूथ पर अनेक लोगों को वाहन व दूरी के हिसाब से टोल चुकाना पड़ता है, इसके बावजूद अनेक ऐसे लोग भी हैं जिन्हें टोल बूथ पार करते समय कोई पैसा टोल टैक्स (toll tax) के रूप में नहीं देना पड़ता। यानी इनके लिए टोल से गुजरना एकदम फ्री है। टोल टैक्स छूट (toll tax exemption) के ये नियम विशेष कैटेगरी के वाहनों और व्यक्तियों पर लागू होते हैं। 


इन वीआईपीज के वाहन हैं टोल टैक्स से मुक्त- 


कई वीआईपी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के वाहन भी टोल बूथ (toll booth ke niyam) से बिना टैक्स दिए आ जा सकते हैं। इनमें  भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री,  सांसद,  उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन शामिल हैं। 

सैन्य और रक्षा वाहन टोल टैक्स फ्री -


सेना और रक्षा विभाग के वाहनों से भी टोल टैक्स (toll tax free vehicle) नहीं लिया जाता। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र विजेताओं को भी टोल टैक्स (toll tax new rules) से छूट प्राप्त है। 

एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को लेकर नियम -


एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों पर कोई टोल टैक्स लागू नहीं होता। इनसे टोल (toll tax rules in india) वसूले जाने पर चालक की ओर से शिकायत की जा सकती है।
   

पब्लिक ट्रांसपोर्ट व टू व्हीलर के लिए नियम -


राज्य सरकारों की बसें सार्वजनिक वाहनों (toll tax on public vehicles) में शामिल है। इन्हें टोल टैक्स नहीं चुकाना होता, यह नियम सस्ती और सुलभ परिवहन सेवाओं के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर दोपहिया वाहनों के लिए हर टोल बूथ (toll booth) पर फ्री में आने जाने की सुविधा है। 

24 घंटे में दो बार टोल से गुजरने पर नियम- 


24 घंटे के दौरान एक ही टोल से कोई वाहन चालक दो बार गुजरता है तो उसे दोनों बार पूरा टोल नहीं चुकाना पड़ता। NHAI के नियम के अनुसार ऐसे में एक बार की टोल (NHAI rule for toll) राशि का डेढ़ गुना टोल टैक्स देना पड़ता है। डेली आवागमन करने वालों को इसका फायदा बचत के रूप में मिलता है।


अन्य वाहनों के लिए टोल टैक्स का नियम-  


टोल टैक्स (toll tax in heavy vehicles) वाहनों के प्रकार और उनके द्वारा हाईवे पर तय की जाने वाली यात्रा की दूरी के अनुसार लगाया जाता है। इस टोल टैक्स (highway toll tax rules) के पैसे से ही हाईवे की मरम्मत व रखरखाव किया जाता है।

ट्रक और बसें भारी वाहनों में शामिल हैं, ये  सड़कों को छोटे वाहनों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन पर ज्यादा टोल टैक्स (national highway toll tax rules) लागू है। छोटे वाहनों के लिए कम टोल टैक्स का नियम है। NHAI ने पूरे देश में टोल की दरें निर्धारित कर रखी हैं। इससे श्रेणी अनुसार वाहन चालकों को टोल चुकाने की स्पष्ट जानकारी रहती है।