Toll Tax : 10 सेकेंड से ज्यादा समय लगने पर टोल टैक्स देना होगा या नहीं, जानिये NHAI के नियम
NHAI Rules : देशभर में हाईवे और नेशनल हाइवे का जाल बिछा हुआ है। और इनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए हर 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा लगाए गए हैं। जब भी वाहन चालक हाईवे से होते किसी दूसरे शहर जाते हैं तो उन्हें टोल टैक्स देना होता है। दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI ने टोल प्लाजा से जुड़े कई नियम बनाए हुए हैं। अगर आप इन नियमों की जानकारी रखते हैं तो टोल टैक्स (Toll Tax) देने से बच भी सकते हैं। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -
HR Breaking News - (ब्यूरो)। जब भी वाहन चालक हाईवे या नेशनल हाईवे से होते हुए एक शहर या दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें टोल टैक्स देना होता है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत सारे टोल प्लाजा बनाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद टोल टैक्स कलेक्शन के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। जिसकी वजह से लोगों का काफी समय बर्बाद होता है।
हालांकि, फास्टैग (FASTag Toll) आने के बाद टोल टैक्स भुगतान की प्रक्रिया में तेजी जरूर आई है लेकिन यह तकनीक ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार अब जीनएसएस टोल टैक्स (GENSS toll tax) कलेक्शन सिस्टम लागू करने जा रही है। जिसके आने के बाद टोल प्लाजा पर रूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी सैटेलाइट सिस्टम (satellite system) के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान हो जाएगा।
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टोल टैक्स से जुड़े इस नए सिस्टम के बाद अब बारी आती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI द्वारा बनाए गए नियमों की। NHAI ने वाहन चालकों के हित के लिए कई नियम बनाए हैं जिनका लाभ उठकर वह टोल टैक्स देने से बच सकते हैं। एक नियम के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर लंबी लाइन हो और वाहन चालक को 10 सेकेंड से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा तो वह बिना टोल दिए जा सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। और इस रूल का लाभ नहीं मिलता है। आईये नीचे खबर में समझते हैं इस नियम के बारे में विस्तार से -
जानिये कैसे टोल टैक्स देने से बच सकते हैं-
राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा से जुड़े इस नियम (Toll Plaza Rule) के बारे में कई बार चर्चा होती है और आपने भी कई बार इसके बारे में सुना और पढ़ा होगा। NHAI के इस नियम के अनुसार टैक्स कलेक्शन करते समय 10 सेकेंड या इससे अधिक समय नहीं लगना चाहिए। हां, यदि ऐसा होता है तो पिछली वाली गाड़ी को टोल ना देने की छूट मिलती है। वहीं, दूसरा नियम यह है कि अगर किसी भी वजह से टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की लाइन लगती है तो पिछले वाली गाड़ियों को बिना टोल (Toll Tax Free) दिए जाने की इज्जात है। आपने ध्यान दिया होगा इसके लिए टोल प्लाजा पर 100 मीटर दूर एक पीली लाइन भी बनी होती है। लेकिन, शायद ही किसी टोल पर इस नियम को अच्छे से लागू किया जाता होगा। तो चलिए जानते हैं इस नियम की क्या है पूरी सच्चाई?
क्या है इस नियम की सच्चाई?
जानकारी के लिए बता दें कि NHAI ने साल 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये नियम लागू भी किया गया था। लेकिन, इसमें एक फैक्ट ये है कि ये नियम सभी टोल के लिए नहीं है। ये नियम सिर्फ उन टोल प्लाजा पर लागू होते हैं जो साल 2021 के बाद नए डिजाइन से बने हैं। बता दें कि मई 2021 में हाइवे अथॉरिटी (Highway Authority Rules) ने इस प्रावधान को उन प्रोजेक्ट्स के लिए शुरू किया था जहां प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोग्रेस में थीं और टोल प्लाज़ा के लिए जमीन एक्वायर की जानी थी। ऐसे में ये नियम केवल कुछ ही टोल के लिए लागू किए गए थे।
अब नहीं उठा सकते इन नियमों का फायदा -
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हालांकि, NHAI की ओर से पिछले महीने ही एक अपडेट सामने आया है जिसमें बताया गया है कि अब इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब किसी भी toll plaza पर अधिक समय लगने या लंबी लाइन होने पर बिना टैक्स दिए नहीं जाने दिया जाएगा। NHAI ने इस पॉलिसी को अपनी टोल मैनेजमेंट गाइडलाइन्स से हटा दिया है। दरअसल, इस नियम को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन था, जिसके बाद इसे हटा दिया गया है।