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Traffic Challan : कार पर नहीं लगा है ये स्टीकर तो अब कटेगा 5000 रुपये का चालान, वाहन चालक हो जाएं सावधान

Challan in Delhi : हमारे देश में यातायात के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हैं, लेकिन यदि राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर इन नियमों को और भी सख्ती से पालन किया जाता है। इसी के चलते इन नियमों की अनदेखी करना आपके लिए (fuel sticker for car) नुक्सानदायक हो सकता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में गाड़ी चलाते समय आपकी गाडी पर अगर एक स्टीकर नहीं लगा है तब भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा आसानी से आपका चालान काटा जा सकता हैं? आइए जानते हैं इस स्टीकर का सही मतलब...
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Traffic Challan : कार पर नहीं लगा है ये स्टीकर तो अब कटेगा 5000 रुपये का चालान, वाहन चालक हो जाएं सावधान

HR Breaking News - (Delhi Traffic Rules) वाहनों पर रंगीन स्टिकर लगाना यातायात नियमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वाहनों को आसानी से पहचाना जा सके और उन्हें पेट्रोल, सीएनजी या डीजल की अलग-अलग (petrol sticker for car) श्रेणियों में बिना समय गवाएं आसानी से पहचाना जा सके। इन्हीं नियमों के चलते यदि किसी वाहन पर रंगीन स्टिकर नहीं लगाया जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) के तहत चालान काटा जा सकता है। 


यह नियम 2012-2013 में लागू किया गया था, और 2019 से सरकार ने इसे सभी पुराने और नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। यह नियम वाहन मालिकों को अपने (fuel sticker challan) वाहनों पर रंगीन स्टिकर लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सड़कों पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित होती है। 

क्या है कलर स्टीकर का मतलब ?


आपको इस बात की जानकारी (Traffic Challan 2025) जरूर होगी कि वाहनों पर लगाए जाने वाले फ्यूल स्टीकर अलग-अलग रंगों के होते है, इन रंगों के माध्यम से यह पता चलता है कि वह किस तरह के (colour coded fuel stickers for cars) ईंधन पर चलता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी वाहन के विभिन्न प्रकार यानी डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की पहचान होती है। डीजल वाहनों को आसानी से पहचानने (Traffic Challan Rules) के लिए उन्हें नारंगी रंग का स्टीकर दिया जाता है। 


पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को हल्के नीले रंग का स्टीकर मिलता है, जिससे उन्हें डीजल वाहनों से अलग पहचाना जा सके। अन्य सभी वाहनों को ग्रे रंग का स्टीकर (diesel fuel sticker for car) दिया जाता है। अगर आपने अभी तक फ्यूल स्टीकर नहीं लगाया है, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी RTO में जाकर इसे लगवा लें।

Motor Vehicle Act की इस धारा पर कटता है चालान -


सरकार लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील करती है। यातायात नियमों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन (fuel sticker for car in delhi) फिर भी यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत ट्रैफिक चालान काटा जाएगा। 


2020 में दिल्ली सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया था जिसमें बिना HSRP नंबर प्लेट और स्टीकर लगे वाहनों का 5000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना था।

चालान से कैसे बचें?


अगर आपकी कार की विंडशील्ड पर कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं लगा है, तो आप ऑनलाइन स्टीकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी आसान है और आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले, आपको  https://bookmyhsrp.com/  वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको अपनी कार की जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, और फ्यूल टाइप देना होगा। 

इन विकल्पों का करना होगा चयन -


अपने वाहन के लिए कलर स्टीकर लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वहां कलर स्टीकर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले ही अपने वाहन के लिए कलर स्टीकर ले लिया है, तो आपको ऑनली कलर स्टीकर वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। 


इसके अलावा, अगर आपकी कार में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, तो आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टीकर वाले विकल्प को चुन सकते हैं।

इन डिटेल्स के साथ पूरा होगा प्रोसेस -


अगर आप केवल कलर स्टीकर विकल्प (Traffic Rules) चुनते हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देनी होगी। इसमें विभाग द्वारा आपका राज्य, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, फ्रंट और रियर लेजर कोड और एक कैप्चा मांगा जाता है। 


इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट बटन (Traffic Rules) पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान पूरा होने पर आपके कलर स्टीकर को कुछ दिनों में आपके पते पर भेज दिया जाएगा।