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Traffic Challan: ट्रैफिक पुलिस दूर से ही देख कर काट रही है इन लोगो का 10,000 का चालान, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती

PUC Certificate Traffic challan:सरकार ने सड़क सुरक्षा को दुरुस्त रखने के लिए कई सारे ट्रैफिक रूल्स बनाये है। आपको बता दें, सभी को इन नियमो का पालन करना होता है और अगर कोई नियम तोड़ता (Traffic rules) है तो उनका मोटा चालान भी पेनल्टी के रूप में कटता है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में है और कई वहां चालकों का देखते ही का चालान काट रही है। दरअसल, ये चालान एक डॉक्यूमेंट की वजह से है और वो डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) नहीं है। आइए खबर में जानते है कौन सा वो जरुरी दस्तावेज जिसका न होना आपको भारी पड़ सकता है-

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HR Breaking News (ब्यूरो)। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को लेकर हमेशा ही सजग रहती है। साथ ही, वो नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करती है। इन दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) की जमकर चेकिंग चल रही है। महज 4 महीने के अंदर पुलिस द्वारा 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के चालान (traffic challan rules) किए जा चुके हैं। PUC सर्टिफिकेट नहीं होने की सूरत में लोगों पर 10 हजार रुपए तक का चालान भी किया जा रहा है। हालांकि, चालान की राशि पुलिस के द्वारा तय की जा रही है। PUC सर्टिफिकेट को बनावाने का खर्च महज 100 रुपए होता है।

 

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जान लें PUC सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस

 

PUC सर्टिफिकेट की मदद से ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना पॉल्युशन कर रही है। दिल्ली-NCR में आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉल्युशन को कंट्रोल करने के लिए (PUC certificate kya hai) ट्रैफिक पुलिस उन गाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखती है जो पॉल्युशन फैलाती हैं। PUC सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाता है जब PUC सेंटर पर चेकिंग के दौरान गाड़ी तय सीमा के दायरे में पाई जाए। अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण करती है, तो गाड़ी की रिपेयरिंग या ट्यूनिंग कराने के लिए कहा (PUC certificate kaise banwaye) जाता है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्‍ली के कई पेट्रोल पंप और वर्कशॉप पर पॉल्युशन चेकिंग सेंटर की लिस्ट जारी की है।

 

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PUC सर्टिफिकेट और कानून

 

एक समय के बाद कार का PUC सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य हो जाता है। यदि आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर एक्सपायर (driving licence) हो चुका है तो मोटर वीइकल्‍स एक्ट, 1988 की धारा 190(2) के तहत चालान काटा जाता है। इसमें 10 हजार रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट विभाग अपनी तरफ से PUC सर्टिफिकेट (PUC certificate challan) ना होने पर गाड़ी के ओनर का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकता है। यदि PUC सर्टिफिकेट होने के बाद भी गाड़ी पॉल्युशन ज्यादा कर रही है, तब 7 दिन के अंदर नया PUC सर्टिफिकेट लेना होगा।