home page

Traffic Rules : हो जाओ सावधान! अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा चालान, जरूर जान लें ये ट्रैफिक नियम

Traffic Challan : अगर आप वाहन चालाक हैं तो आपको यातायात से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हैं। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस (traffic police) नियमों को तोड़ने वालों को लेकर काफी शख्त हो गई है, अकसर सुना होगा। जब बिना हेलमेट (helmet) पहने ड्राइव करते पकड़े जाते हैं तो पुलिस भारी जुर्माना लगाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चालान कट सकता है? जी हां, ये आप सही सुन रहे हैं। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं- 

 | 

HR Breaking News, Digital Desk -  यातायात व्यवस्था (transportation system) सुचारू ढंग से चलानी है तो यातायात नियम जरूरी हैं. यह नियम सभी के लिए है, जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए. यातायात नियमों को फॉलो कराने के लिए यातायात पुलिस सड़कों पर मौजूद रहती है. अब जगह-जगह पर कैमरा भी लगा दिए गए हैं, जिनके जरिए यातायात पुलिस सड़कों को और वाहनों को मॉनिटरिंग करती है. इससे चालान भी काटे जा रहे हैं. 

मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicles act) 1988 में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिसे पालन करना हर वाहन मालिक और चालक के लिए अनिवार्य है. हालांकि, काफी सारे लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं और  मनमाने ढंग से वाहन को चलाते हैं. मोटर वाहन अधिनियम की धारा (Section of Motor Vehicles Act) 129 के अनुसार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है. बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 500 से 1000 रुपये तक का चालान, वाहन को जप्त और ड्राइविंग लाइसेंस के सस्पेंशन के साथ 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है. 

बिना हेलमेट पहने ड्राइव करने पर कितना है जुर्माना?


जब पहली बार मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicles act) तैयार किया गया था, तब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने पर 100 रुपये का जुर्माना लिए जाने का प्रावधान है. लेकिन समय के साथ जब यह राशि लोगों के लिए भरना आसान हो गया तो सितंबर 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें जुर्माने की राशि बढ़ाकर ₹1,000 कर दी गई है. वहीं कुछ राज्यों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन को भी जब्त कर लिया जाता है, और साथ ही तीन महीने की सजा का भी प्रावधान(provision for punishment also) है. धारा 129 नियम के नवीनतम संशोधन में यह भी कहा गया है कि एक हेलमेट की मोटाई लगभग 20-25mm होनी चाहिए और अंदर हाई क्वॉलिटी वाला फोम होना चाहिए. साथ ही साथ प्रत्येक हेलमेट आईएसआई प्रमाणित भी होना चाहिए. 

बिना हेलमेट वाहन चलाने पर


यदि आप कभी भी सड़क पर बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए देखे जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर बाइक सड़क के किनारे लगाने को कह सकती है. ऐसे में अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपको अधिक दंड भुगतना पड़ सकता है. इसके बाद आपको पुलिस के मांगे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होगा. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तय करेगा की आपका कितना चालान काटना है. इसके बाद आपके नाम पर एक चालान तैयार किया जाएगा, जिसे आप ऑफ लाइन या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं. 


ये हैं चालान की कितनी है प्राइस लिस्ट

बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने की जेल
बिना परमिट के गाड़ी चलाना - 10 हजार रुपये
वाहन की ओवसाइजिंग- 5000 रुपये
ओवरस्पीडिंग पर 2000 रुपये तक का जुर्माना
चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना
बिना आरसी के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना
नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल
जुवेनाइल के गाड़ी चलाते पड़ने जाने पर अभिभावकों पर 25000 रुपये का जुर्माना
बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना
दूसरी बार नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल
परमिट से अधिक लोगों की सवारी- 1000 रुपये प्रत्येक आदमी
बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपये रुपये का जुर्माना

 

 


चप्पल पहन कर बाइक चलाने पर कटेगा चालान


मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना अनिवार्य है। इन्हीं नियमों में एक फूल शूज पहनना है। अगर आप चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य के लिए यातायात पुलिस आपका 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है। इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय जूते जरूर पहनें। इसी तरह, मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सही तरीके से पहने हेलमेट

 
चालान से बचने के लिए सिर्फ हेलमेट पहनना ही जरूरी नहीं है. इसके लिए हेलमेट को ठीक ढंग से पहनना भी आवश्यक है. बहुत से लोग बिना स्ट्रिप बांधे हेलमेट पहन लेते हैं, जिसके लिए भी चालान काटा जा सकता है. इसलिए हेलमेट की स्ट्रिप बांधकर ही वाहन चलाएं.

ऑफलाइन चालान राशि का भुगतान 


यदि आप चालान राशि का भुगतान (payment of invoice amount) ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आपको निकटतम पुलिस स्टेशन जाना होगा. वहां पर आपको चालान की पर्ची दिखाकर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी. इसके बाद आप रसीद जरूर प्राप्त कर लें.  

ऑनलाइन चालान राशि का भुगतान


यदि आप जुर्माना ऑनलाइन भरना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट (Transport Department website) पर जाना होगा. 
इसके बाद ई चालान वाले विकल्प को चुनना होगा. यहां आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर या चालान नंबर डालना होगा. इसके बाद आप कैप्चा कोड दर्ज करें.
इसके बाद अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड या पेटीएम के माध्यम से चालान का भुगतान करें.
एक बार भुगतान हो जाने के बाद, आपको एक ई-रसीद की प्राप्ति हो जाएगी.