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NPS के नियमों में हो गया है बड़ा बदलाव, जान लें नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

National Pension System Latest Update:यदि आपने एनपीएस(National Pension System)  में निवेश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।  सरकार ने इसके नियमों में परिवर्तन कर दिया है। जानें इसके बारे में..
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NPS के नियमों में हो गया है बड़ा बदलाव, जानें लें नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान  

HR Breaking News, New Delhi:  आजकल हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। इसलिए वह बचत और निवेश के बारे में सोचता रहता है। वह ऐसा प्लान में पैसा इनवेस्टमेंट करना चाहता है। जिससे उसकी रिटायरमेंट लाइफ सुखद तरीके से निकल जाए। इसके लिए लोग एनपीएस (National Pension System) में निवेश कर रहे हैं। पहले ये कर्मचारियों के लिए ही थी, लेकिन बाद में इसे आमजन के को भी निवेश करने की सुविधा दे दी है। 

 

 

 

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 यदि आपने एनपीएस(National Pension System)  में निवेश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।  सरकार ने इसके नियमों में परिवर्तन कर दिया है।  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनपीएस के सबस्क्राइबर्स(Subscribers of NPS) अब पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नया नियम बुधवार से ही लागू हो गया है। इस नियम के तहत टियर 2 के सब्सक्राइबर्स को रखा गया है। जबकि इस पेंशन स्कीम के तहत आने वाले टियर 1 सब्सक्राइबर्स को इस नियम में शामिल नहीं किया गया है।  बता दें इस नए नियम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पेश किया है।

नियम लागू होने का सर्कुलर जारी


मीडिया रिपोर्टस की मानें तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक नया सर्कुलर जारी कर इस नियम के बारे में बताया है। नए नियम को विभाग द्वारा साल 2013 में सेक्शन 13 के तहत लगाया गया है। वहीं सर्कुलर में नियम तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात भी कही गई है।  

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टैक्स बेनेफिट क्लेम करने का मिलता है मौका


गौरतलब है कि, एनपीएस (National Pension System) एक पेंशन स्कीम है, जिसे सरकार द्वारा चलाया जाता है। सरकार द्वारा इस स्कीम को पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लाया गया था। साल 2004 में इस स्कीम के तहत केवल सरकारी कर्मचारियों को ही रजिस्टर्ड किया जाता था, लेकिन साल 2009 में सरकार की इस स्कीम का लाभ दूसरे नागरिकों को भी दिया जाने लगा। इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर को बहुत से लाभ मिलते हैं। पेंशन स्कीम के तहत निवेश करने पर टैक्स बेनेफिट क्लेम(tax benefit claim) भी किया जा सकता है। बता दें सबस्क्राइबर अगर डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश करता है तो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।