Bank Cheque Rules : अब कुछ ही घंटों में होगा चेक क्लियर, जानिए आरबीआई का ये नया नियम

HR Breaking News - (Bank Cheque) इमरजेंसी में अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो चेक से पैसें निकलवाने में कम से कम दो दिन का समय लग जाता है, लेकिन अब आपके चेक निपटान होने में कुछ ही घंटे लगेंगे, क्योंकि ग्राहकों की सुविधा के लिए आरबीआई ने नए नियम लागू किए हैं। आरबीआई की इस नई व्यवस्था में चेक (Cheque Payment Rules) जमा करते ही कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं आरबीआई के इस नियम के बारे में।
चेक क्लियरिंग का प्रोसेस-
RBI के गवर्नर ने मौद्रिक नीति समीक्षा (monetary policy review) की घोषणा की और कहा कि चेक से जमा और निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और निपटान जोखिम कम करने के लिए और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से आरबीआई ने चेक ट्रन्केशन सिस्टम (Cheque Truncation System ) की वर्तमान प्रक्रिया को बदलने का प्रस्ताव रखा है।
कितनी देर में चेक होगा क्लियर-
आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इस नियम (RBI Rules in Cheque Clearance) से मौजूदा CTS व्यवस्था लागू होगी और इसके तहत 'बैच' में प्रोसेसिंग के स्थान पर कारोबारी समय में निरंतर आधार पर समाशोधन की व्यवस्था लागू की जाएगी। आरबीआई का कहना है कि इस नई व्यवस्था (Cheque Clearance Time Reduced) में सबसे पहले चेक को 'स्कैन' (Scan the cheque) करके उसे पेश किया जाएगा, जिसके बाद कुछ घंटों में चेक का समाशोधन किया जाएगा। इससे चेक क्लियर होने में कुछ ही घंटे लगेंगे, जबकि अभी वर्तमान में दो दिन तक का समय (t plus 1) लग जाता है।
जल्द जारी होंगे नए दिशा-निर्देश-
हालांकि अभी इस बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। आरबीआई के गवर्नर (RBI Governor) का कहना है कि अभी इस संबंध में ग्राहकों को जल्द ही दिशानिर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने सभी बैंकों की तरफ से 'क्रेडिट' सूचना (credit' information) कंपनियों को दी जाने वाली अपने ग्राहकों की रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का प्रस्ताव किया है। अभी फिलहाल में ग्राहकों की यह रिपोर्ट महीने में एक बार दी जाती है।