Bank Locker Rule : क्या बैंक लॉकर में रख सकते हैं कैश, सामान चोरी होने पर कितना मिलेगा मुआवजा, जानिये RBI के नए नियम

HR Breaking News : (Bank Locker Rule) अकसर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बैंक कई तरह की सुविधाएं प्रदान करते है। खासकर बैंक लॉकर की सुविधा भी आजकल हर बैक प्रदान करने लगा है। बैंक लॉकर, अपनी किसी कीमती चीज को सुरक्षित रखने का आसान तरीका है। लेकिन कई लोगो के मन में सवाल रहता है कि क्या बैंक लॉकर में कैश रख सकते है।
कुछ समय पहले खबर सामने आई थी कि एक शख्स के बैंक लॉकर में रखे 5 लाख रुपये को दीमक खा गई। ऐसे में यह सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लॉकर में कैश रखने को लेकर क्या नियम हैं?
RBI ने किया क्लियर
भारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI ने बैंक लॉकर को लेकर साफ-साफ गाइडलाइन (RBI New Guideline) निर्धारित की हुई है। इसमें बैंक ग्राहक लॉकर (Bank Locker Rules) में क्या सामान रख सकते हैं और क्या नहीं, यह स्पष्ट किया गया है। साथ ही इसमें चोरी और बैंक की लापरवाही से होने वाले नुकसान की स्थिति में मुआवजा राशि को लेकर भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है।
कैश रखने को लेकर क्या है नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन में ऐसी चीजों का जिक्र है, जिन्हें लॉकर में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद भी यदि ग्राहक उन वस्तुओं को अपने बैंक के लॉकर में रखते हैं, तो नुकसान की सूरत में बैंक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
बैंक लॉकर में कैश (Cash in bank locker) रखने की मनाही है, यानी आप नकद धनराशि को लॉकर में नहीं रख सकते। कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश (UP News) के एक शख्स ने ऐसा किया था। उसके लॉकर में रखे 5 लाख दीमक खा गई थी और बैंक ने नियमों का हवाला देते हुए धनराशि लौटाने से इंकार कर दिया था।
बैंक के लॉकर में न रखे ये चीजें
कैश के साथ ही हथियार, ड्रग, जहर, विस्फोटक, खराब होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जी फल आदि, रेडियोएक्टिव सामग्री या गैरकानूनी सामान (illegal goods) को बैंक के लॉकर में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में यह ग्राहक की जिम्मेदारी बनती है कि वे निर्धारित गाइडलाइन का पालन करें। ऐसा न करने पर उनके दावे को स्वीकारने की संभावना बेहद कम हो जाती है।
बैंक लॉकर में रखी जा सकती है ये चीजें
चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि लॉकर (bank locker rules) में क्या रखा जा सकता है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार, ग्राहक बैंक के लॉकर में आभूषण, प्रापर्टी के पेपर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जरूरी कागजात, मैरिज सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी और किसान विकास पत्र आदि रख सकते हैं।
मिलेगा इतना मुआवजा
RBI ने बैंकों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट की है। साथ ही यह भी साफ किया है कि बैंक की तरफ से होने वाली लापरवाही (Latest Bank News) से हुए नुकसान के लिए उसे मुआवजा देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी।
आसान भाषा में कहें तो अगर किसी बैंक के लॉकर (bank locker charge) का सालाना किराया 1000 रुपये है और उसमें रखा सामान गायब हो जाता है, तो ग्राहक को मुआवजे के तौर पर किराये के 100 गुना यानी 1 लाख रुपये मिलेंगे। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप इसे ध्यान में रखते हुए ही लॉकर में सामान रखें।