नहीं भरा लोन तो भी बैंक नहीं कर पाएंगे परेशान, जान ले RBI की नई गाइडलाइन
Loan repayment RBI rules : बैंकिंग सेक्टर का देश में लगातार विस्तार होता जा रहा है। देश में करोड़ों लोग बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। वहीं, बैंक में खाता खुलवाने के अलावा बहुत से ग्राहक लोन के प्रपज से जुड़े होते है। इंसान को किसी भी समय लोन की जरूरत पड़ सकती है। वहीं बैंक भी आजकल आसानी से लोन उपलब्ध करा देते हैं। परंतु, किसी मजबूरी में लोन न चुकाने पर बैंकों की मनमानी का शिकार भी लोन लेने वाले को होना पड़ जाता है।

HR Breaking News (RBI rules on Loan Repayment) जब बैंक लोन देता है तो साथ में यह भी तय हो जाता है कि कितने दिन में हमें लोन चुकता करना है। कितनी मंथली ईएमआई बनेगी। किस तारीख को ईएमआई का भुगतान होगा।
लोन लेने के बाद कई बार लोगों को कुछ नुकसान होने से मजबूरी आ जाती है कि किस्तें नहीं भर पाते। फिर बैंकों की ओर से लोन लेने के लिए कईं बार अनुचित कदम भी उठाए जाते हैं, जोकि बिल्कुल जायज नहीं है।
इसलिए हर लोन लेने वाले को आरबीआई के (RBI rules) लोन रिपेमेंट से जुड़े नियम पता होना चाहिए। आइए जानते हैं लोन रिपेमेंट के प्रमुख नियमों के बारे में।
बैंक की ओर से डरने की जरूरत नहीं
बैंक से लोन लेने के बाद अकसर ग्राहक लोन को नहीं चुका पाते तो उनको परेशानी उठानी पड़ती है। आपने भी कोई लोन लिया है और आप भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बैंक परेशान नहीं कर सकेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन (RBI guidlines) में यह बिल्कूल क्लियर है। आप बैंक वालों के परेशान करने वाले व्यवहार से बच सकते हैं। परेशान करने पर आप वापस पेनल्टी भी ले सकते हैं।
लोन न भरने पर भी कईं अधिकार
आरबीआई (RBI rules) की ओर से लोन न भरने के बाद भी कई अधिकार दिए गए हैं। अगर बैंक आपको परेशान करता है तो आप अपने इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। हम जरूरतों के लिए लोन लेते हैं और मजबूरी नहीं भर पाते तो बैंक के पास आपको परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है।
लिया जा सकता है पुलिस का सहारा
जब ग्राहक लोन नहीं भर पाता तो बैंक की ओर से कॉल मैसेज करने शुरू कर दिए जाते है। इससे भी बढ़कर लोन रिकवरी एजेंट का सहारा लेकर लोन वसूलने वाले डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। जबकि किसी को डराया धमकाया नहीं जा सकता है।
आप आरबीआई के नियमों (RBI loan recovery rules) का पालन करें और अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस परेशानी से बच सकते हैं। आप इस मामले में पुलिस को सूचित कर दें। उपभोक्ता पुलिस को शिकायत करके बैंक से पेनल्टी भी वसूल कर सकता है।
पुलिस को कब की जा सकती है शिकायम
अगर बैंक ने लोन दिया है तो उनको वसूलने का भी अधिकार है। परंतु यह सब अधिकार आरबीआई के ही नियमों के अनुसार हैं। आरबीआई के नियम (RBI Customer loan rights) बताते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत लोन वसूल सकते हैं। परंतु, नियमों से बाहर रहकर काम नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि आरबीआई (RBI rules) कहता है कि लोन नहीं भरने वाले को फोन सुबह सात से शाम सात बजे तक ही किया जा सकता है। उपभोक्ता के घर जाना है तो भी सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही जा सकते हैं। अगर इससे आगे पीछे किसी समय पर बैंक रिपरंजेटिव आपके घर आता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
बदसलुकी का काई स्कोप नहीं
आरबीआई के नियमों के अनुसार किसी की किस्त बाउंस होने पर 90 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद बैंक नोटिस भेज सकता है। नोटिस के बाद रुपये जमा कराने का 60 दिन का समय होता है। फिर भी रुपये जमा न करने पर निलामी की जा सकती है।
आरबीआई (RBI Customer rights) के नियमों से बाहर जाकर कोई बैंक कर्मचारी या अधिकारी उपभोक्ता से बदसलूकी नहीं कर सकता है। किसी को भी मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है।