home page

लोन की EMI नहीं चुका पाने वालों को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बैंकों को लगाई फटकार

Loan EMI : लोन लेने के बाद जब इसकी ईएमआई (EMI payment rules) नहीं चुकाई जाती है तो बैंकों व लोन प्रदाता कंपनियों की ओर से कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। तरह तरह की कार्रवाई से लोन (Bank loan) लेने वाले को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों को राहत देते हुए बैंकों व फाइनेंस कंपनियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। आइये जानते हैं हाईकोर्ट का यह अहम फैसला।

 | 
लोन की EMI नहीं चुका पाने वालों को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बैंकों को लगाई फटकार

HR Breaking News - (loan repayment rules)। जब लोन की ईएमआई मिस होती है तो लोनधारक पर मानसिक दबाव तो बनता ही है, बैंकों (bank news) की ओर से भी कई तरह की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इससे लोनधारक को दोहरी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

अब हाईकोर्ट ने लोन की किस्त (HC decision on loan EMI) न चुका पाने वालों के हक में राहत भरा फैसला सुनाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लोनधारक की ओर से ईएमआई मिस (loan EMI rules) होने पर बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कई कदमों की भी निंदा की है। हाईकोर्ट ने लोन देने वाले बैंकों व फाइनेंस कंपनियों को नए निर्देश भी दिए हैं।


यह कहा है हाईकोर्ट ने अपने फैसले में-


पटना हाईकोर्ट (patna high court) ने अपने फैसले में कहा है कि कार लोन नहीं चुकाने पर गाड़ी जब्ती के लिए बैंक रिकवरी एजेंट (recovery agent rules) को ग्राहक के पास नहीं भेज सकते। हाई कोर्ट ने रिकवरी एजेंटों द्वारा वाहनों की जब्ती को अवैध बताया है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि यह किसी के आजीविका संबंधी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 

रिकवरी एजेंटों का न लिया जाए सहारा-


समय पर कार लोन की ईएमआई (car loan EMI) नहीं चुका पाने वाले ग्राहकों के वाहनों को जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों का सहारा लेने वाले बैंकों  (loan recovery rules for banks)और फाइनेंस कंपनियों  को भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इस कार्य के लिए रिकवरी एजेंटों का सहारा न लिया जाए। 

हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना-


हाईकोर्ट ने उन बैंकों और वित्त कंपनियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिन्होंने वाहन जब्ती के लिए रिकवरी एजेंटों का सहारा लिया। यह निर्णय पटना हाईकोर्ट(patna HC decision on loan)  के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने कई याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करते हुए सुनाया है।  

पुलिस को केस दर्ज करने के निर्देश-


हाईकोर्ट ने लोन रिकवरी (loan recovery rules) के सही उपाय को सुझाते हुए कहा है कि अगर कोई कार लोनधारक ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक और वित्त कंपनियों को वाहन को जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों का सहारा लेने के बजाय सही व कानूनी तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ऐसे वसूली एजेंटों (RBI rules for recovery agents) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

लोन वसूली का यह उपाय सुझाया कोर्ट ने-


हाईकोर्ट ने कार लोन (Non Payment of car loan) वसूलने के तरीके को सुझाते हुए कहा कि कार लोन रिकवरी एजेंटों का सहारा लेने के बजाय सिक्योरिटी के प्रावधानों को आजमाकर करना चाहिए। इसमें सभी कानूनी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इससे बैंकों व कंपनियों को अपनी लोन राशि (loan repayment rules) वसूलने में भी आसानी रहेगी और किसी रिकवरी एजेंट का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा।