Budget 2025 : बजट में सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान, एफडी पर टैक्स में डबल छूट
Senior Citizens Tax Deduction : बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जा चुका है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के साथ-साथ देश के बुजुर्गों को भी बड़ा तोहफा दिया है। इस बजट में सिनियर सिटीजन की सेविंग को बचाने के लिए कई राहतभरे फैसले लिए गए हैं। बुजुर्गो की हितो को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने एफडी पर टैक्स छूट (Tax exemption on FD) का दायरा बढ़ा दिया है।

HR Breaking News - (Budget Announcement)। फरवरी के बजट में अनाउंसमेंट के बाद से बुजुर्गों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी स्कीम अब ओर भी फायदेमंद हो गई हैं। अगर आप हाल फिलहाल में एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो घर के बुजुर्गों के नाम से FD करवाएं। इससे आप डबल मुनाफा कमा सकते हैं। इस युनियन बजट (Budget 2025) में वित्त मंत्री ने सीनियर सिटिजंस की एफडी सेविंग पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटौती को लेकर भी ऐलान किया है। आइए जानते हैं इस बारे में।
सिनियर सिटीजन के लिए खास बदलाव-
फरवरी में पेश किए गए इस बजट (Budget 2025) में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई राहतभरे (budget tax relief) ऐलान किए गए हैं। इस घोषणा के बाद बुजुर्ग के नाम से की गई एफडी (Fixed Deposit) पर अब अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
हम आपको समझाते हैं, जैसे कि आप खुद के नाम पर 3,00,000 का निवेश एफडी में करते हैं और इस पर आपको 7 प्रतिशत का ब्याज मिलता है तो आपकी कुल कमाई 69,432 होगी और इसपर टीडीएस (Tax deduction at source) की कटौती भी होगी, लेकिन अगर आप सिनियर सिटीजन (Senior Citizen) के नाम से एफडी कराते हैं तो आप ब्याज ज्यादा मिलने के साथ ही आपकी एफडी पर टीडीएस भी नहीं कटेगा।
जैसे कि आपके 3,00,000 के निवेश पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा और इस रकम पर आपकी 74,915 रुपये की कमाई होगी। इसके साथ ही कोई टीडीएस कटौती (Senior Citizen TDS Deduction) नहीं होगी।
टीडीएस सीमा बढ़ाने को लेकर ऐलान-
सरकार ने इस बजट में होने वाले फैसलो में बुजुर्गों के हितो का पूरा ध्यान रखा है। बजट में हुई घोषणा के बाद सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस की सीमा (TDS limit on interest) को बढ़ा दिया है। यह सीमा पहले 50,000 रुपये थी, जो कि अब बढ़कर 1,00,000 रुपये कर दी गई है।
यह घोषणा बुजुर्गो के लिए काफी राहत भरी है। इतना ही नहीं सरकार ने किराए की प्रॉपर्टी से अर्जित आय (Income from rental property) पर टीडीएस (TDS) की सीमा को लेकर भी कुछ चेंजमेंट किए हैं।
प्रॉपर्टी से अर्जित आय पर टीडीएस कटौती-
प्रॉपर्टी से अर्जित आय पर टीडीएस की सीमा (TDS limit on income from property) पहले 2.5 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 लाख तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इसमे सबसे जरूरी बदलाव मासिक आय पर 50,000 रुपये की सीमा लागू होने को लेकर हुआ है। यानी की अब किराए की आय मासिक आधार (income monthly basis) पर 50,000 रुपये से अधिक होती है तो उस पर टीडीएस की कटौती होगी।
हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं जैसे कि किसी संपत्ति का सालाना किराया 6 लाख रुपये है, और इसे 10 किस्तों में बांटा गया है, तो हिसाब लगाया जाए तो हर महीने 60,000 रुपये का किराया मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो मासिक आय 50,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस कटेगा।
जानिए छोटे निवेशकों के लिए अन्य टीडीएस फैसले-
सरकार की ओर से इस आम बजट (Budget 2025) में कई ओर जरूरी ऐलान भी किए गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों और व्यवसायियों के लिए फायदेमंद है।
-इस घोषणा के बाद निवेशकों की राहत के लिए प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज (interest received from securities) पर टीडीएस की कटौती (Deduction of TDS) 10,000 रुपये तक की जा सकती है। छोटे निवेश के माध्यम से ब्याज प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए यह राहतमंद हो सकता है।
-निवेशकों के लिए दूसरा फायदा यह है कि अब छोटे निवेशकों को लाभांश पर कम टीडीएस (Lower TDS on dividends)देना होगा। इसके साथ ही अब स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स से जो लाभांश प्राप्त हुआ है, उसपर टीडीएस छूट भी मिलेगी। इससे पहले यह सीमा 5,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
-बीमा एजेंटों के कमीशन पर टीडीएस की सीमा (Limit on TDS of insurance agents) को बढाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। पहले बीमा एजेंटों के लिए यह सीमा 15,000 रुपये निर्धारित की गई थी इस सीमा के बाद अबबीमा एजेंटों को अपने कमीशन पर अधिक छूट का लाभ ले सकेंगे।
-इसके अलावा ब्रोकरेज कमीशन पर टीडीएस की सीमा (brokerage commission TDS limit ) को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले ब्रोकरेज फर्मों और उनके द्वारा अर्जित कमीशन पर टीडीएस (TDS) की सीमा 15,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है और अब इससे निवेशकों और ब्रोकरेज फर्मों को काफी फायदा होगा
-तकनीकी सेवाओं पर टीडीएस की सीमा (technical services TDS Limit ) 50,000 कर दी गई है। इससे पहले यह सीमा 30,000 रुपये थी। सरकार के लिए इस फैसले के बाद तकनीकी सेवा प्रदाताओं को राहत मिलेगी और उनकी आय का कुछ हिस्सा बच सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा की उनको टीडीएस (TDS) कटौती की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।