home page

EPFO ने FD खातधारकों को दी बड़ी राहत, जानिए लेटेस्ट अपडेट

EPFO - हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफ खाताधारकों को एक बड़े नियम से राहत प्रदान की है। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में साफ कर दिया है ये छूट उन लोगों को बिलकुल नहीं मिलेगी, जिन्होंने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत ऊंची पेंशन के लिए अप्लाई किया है... 
 | 

HR Breaking News, Digital Desk- अगर आप भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते (EPF Account) में जमा कराते हैं, तो आपको एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के कई नियमों का पालन करना होता है. अब ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफ खाताधारकों को एक बड़े नियम से राहत प्रदान की है.

ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को जॉइंट डिक्लियरेशन फॉर्म (संयुक्त घोषणा पत्र) भरने से छूट प्रदान कर दी है. आम तौर पर अगर किसी एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक होती है, तो उसे ईपीएफ खातें में अपना अंश जमा कराने के लिए एम्प्लॉयर के हस्ताक्षर वाला एक संयुक्त घोषणा पत्र ईपीएफओ के पास जमा करना होता है.

अब ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को यही संयुक्त घोषणा पत्र भरने से छूट दे दी है. इस मामले में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जनवरी के महीने में ही जारी कर दिया था. आखिर किन लोगों को मिलेगी ये राहत?

ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों पर लागू नहीं-

ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में साफ कर दिया है ये छूट उन लोगों को बिलकुल नहीं मिलेगी, जिन्होंने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत ऊंची पेंशन के लिए अप्लाई किया है. उन सभी ईपीएस अकाउंट होल्डर्स को अनिवार्य रूप से ये जॉइंट डिक्लियरेशन फॉर्म भरना होगा.

इन ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा फायदा-

ईपीएफओ का नया सर्कुलर उन ईपीएफ मेंबर्स को जॉइंट डिक्लियरेशन फॉर्म भरने से छूट देता है, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है. या उन मेंबर अकाउंट्स को भी इस फॉर्म भरने से छूट मिलेगी, जिनकी मृत्यु हो चुकी लेकिन उनका खाता अब भी बना हुआ है.

इन दोनों ही कैटेगरी में फॉर्म भरने से छूट उन्हीं खातों को मिलेगी जिन्होंने 15,000 रुपए की मानक लिमिट से ज्यादा पैसा जमा किया है, जबकि 31 अक्टूबर 2023 से पहले नौकरी छोड़ दी या किसी की मृत्यु हो गई.

वहीं ईपीएफओ के मौजूदा मेंबर्स में फॉर्म भरने से छूट उन खाताधारकों को मिलेगी, जो मानक लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं और उनका एम्प्लॉयर इससे जुड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस चुका रहा है.