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1 अप्रैल से पहले निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े ये 3 काम, बच जाएगा मोटा पैसा

Income Tax Rules : मार्च का महीना समाप्त होने में बस तीन दिन ही शेष है और इसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। ऐसे में नया फाइनेंशियल ईयर (Financial year 2025-2026)आने से पहले आप इनकम टैक्स से जुड़े कुछ कामों को निपटा लेते हैं तो टैक्स में मोटी बचत का फायदा ले पाएंगे। इसका एक फायदा तो यह भी होगा कि आप आखिर तक वित्तीय कामों को लेकर परेशान नहीं होंगे। आइए जानते हैं खबर के माध्यम से इनकम टैक्स से जुड़े इन तीन नियमों के बारे में।
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1 अप्रैल से पहले निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े ये 3 काम, बच जाएगा मोटा पैसा

HR Breaking News -(Income Tax)। जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर करीब आने लगता है। वैसे ही टैक्सपेयर्स के मन में टैक्स की बचत को लेकर चिंता सताने लगती है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग (benefits of tax saving) के लिए कहीं निवेश नहीं किया है तो आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इनकम टैक्स से जुड़े ऐसे 3 नियमों के बारे बताएंगे, जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा कर आप मोटी रकम बचा सकते हैं।

इनकम टैक्स की धारा 80C के प्रावधान-


अगर टैक्स में सेविंग की जाए तो उसके लिए सेविंग के साथ निवेश के भी कई सारे प्लान मौजुद हैं। इन प्लान्स में इनकम टैक्स की धारा 80C (Section 80C of Income Tax) के तहत आईटीआर में कटौती का प्रावधान है। इन इन्वेस्टमेंट प्लान में ELSS म्यूचुअल फंड,पीपीएफ, नेशनल सेविंग स्कीम (National Savings Scheme), टैक्स सेविंग एफडी और ईपीएफ का नाम शामिल है। अगर टैक्सपेयर इन स्कीम में निवेश करता है तो इससे वह अपनी कमाई पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकता है।

धारा 80CCD के तहत टैक्स कटौती-


सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती ही नहीं अगर आप चाहे तो 50000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का भी लाभ ले सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अगर आप डेढ़ लाख का फायदा लेते हैं तो आप 50000 रुपये तक की छूट का ओर भी लाभ ले सकते हैं। बस इसके लिए शर्त यह होगी कि आपको नेशनल पेंशन स्कीम निवेश (National Pension Scheme Investment) करना होगा। दरअसल, आपको बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम इनकम टैक्स की धारा 80CCD (Section 80CCD of Income Tax)(1B) के तहत टैक्सपेयर्स को 50000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस पर भी बचा सकते हैं टैक्स-


आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते लोग जल्दी बिमारी के घेरे में आ जाते हैं और ऐसा होने पर बहुत से लोग इलाज कराने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए हेल्थ इश्योरेंस कराना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर व्यक्ति द्वारा हेल्थ इश्योरेंस (Health Insurance kya hai) करा लिया जाए तो ऐसे में पैसे की टेंशन खत्म होने के साथ ही इसके प्रीमियम पर भी टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है और इससे टैक्स (Health Insurance tax exemption)बचाया जा सकता है। दरअसल, आपको  बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80D (Section 80D of Income Tax)के तहत आप अपने परिवार के लिए खरीदी गई इश्योरेंस पॉलिसी पर 75,000 रुपये तक के टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

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